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एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला फरार, कुर्क हो सकती है संपत्ति - bhopal news

एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पिछले एक हफ्ते से फरार चल रहे है. अगर कोर्ट के आदेशों के बाद भी कुठियाला पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
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Published : Jun 30, 2019, 3:04 PM IST

भोपाल। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. कुठियाला पिछले एक हफ्ते से फरार हैं. लिहाजा अब ईओड्ब्ल्यू की टीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कुठियाला को फरार घोषित करने की तैयारी कर रही है. इसके बावजूद भी अगर कुठियाला पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है.

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

दरअसल, भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से पूछताछ करने हरियाणा के पंचकुला स्थित उनके निवास और दफ्तर पहुंची थी, लेकिन कुठियाला दोनो ही जगह नहीं मिले. लिहाजा ईओडब्ल्यू की टीम को हरियाणा से खाली हाथ ही लौटना पड़ा.वहीं अब ईओड्बल्यू बीके कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाने की तैयारी में है.

ईओड्ब्ल्यू डीजी केएन तिवारी का कहना है कि अगर कोर्ट के आदेशों के बाद भी कुठियाला पेश नहीं होते है तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है.

बता दें कि, माखनलाल यूनिवर्सिटी की तीन सदस्सीय जांच समिति की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत यूनिवर्सिटी के बीस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद ईओडब्ल्यू कुठियाला को पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस देकर तलब कर चुका है, लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए. वहीं कुठियाला ने अग्रिम जमानत के लिए भोपाल जिला अदालत में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ये अर्जी भी खारिज कर दी है.

भोपाल। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. कुठियाला पिछले एक हफ्ते से फरार हैं. लिहाजा अब ईओड्ब्ल्यू की टीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कुठियाला को फरार घोषित करने की तैयारी कर रही है. इसके बावजूद भी अगर कुठियाला पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है.

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

दरअसल, भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से पूछताछ करने हरियाणा के पंचकुला स्थित उनके निवास और दफ्तर पहुंची थी, लेकिन कुठियाला दोनो ही जगह नहीं मिले. लिहाजा ईओडब्ल्यू की टीम को हरियाणा से खाली हाथ ही लौटना पड़ा.वहीं अब ईओड्बल्यू बीके कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाने की तैयारी में है.

ईओड्ब्ल्यू डीजी केएन तिवारी का कहना है कि अगर कोर्ट के आदेशों के बाद भी कुठियाला पेश नहीं होते है तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है.

बता दें कि, माखनलाल यूनिवर्सिटी की तीन सदस्सीय जांच समिति की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत यूनिवर्सिटी के बीस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद ईओडब्ल्यू कुठियाला को पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस देकर तलब कर चुका है, लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए. वहीं कुठियाला ने अग्रिम जमानत के लिए भोपाल जिला अदालत में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ये अर्जी भी खारिज कर दी है.

Intro:भोपाल- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कुठियाला पिछले एक सप्ताह से फरार है. ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से पूछताछ करने हरियाणा के पंचकुला स्थित उनके निवास और दफ्तर पहुंची थी। लेकिन कुठियाला दोनो ही जगह नहीं मिले। साथ ही उनके घर और दफ्तर में कोई जानकारी भी नहीं है कि, कुठियाला कहां गए है. लिहाजा अब ईओड्ब्ल्यू की टीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कुठियाला को फरार घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके बावजूद भी अगर कुठियाला पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है।



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दरअसल भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईओड्ब्ल्यू की टीम हरियाणा के पंचकुला स्थि कुठियाला के घर पहुंची थी. जहां एक चौकीदार और काम करने वाली महिला ही मिली। जिन्होनें जानकारी दी कि, कुठियाला पिछले एक सप्ताह से घर पर नहीं है. इसके बाद ईओडब्ल्यू ने उनके दफ्तर पर भी दबिश दी. लेकिन दफ्तर में भी किसी को कुठियाला की छुट्टी या फिर बिमारी की कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा ईओडब्ल्यू की टीम को हरियाणा से खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। अब ईओड्बल्यू बीके कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट में आनेदन लगाने की तैयारी में है। ईओड्ब्ल्यू डीजी केएन तिवारी का कहना है कि, अगर कोर्ट के आदेशों के बाद भी कुठियाला पेश नहीं होते है तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। Conclusion:बता दें कि, माखनलाल यूनिवर्सिटी की तीन सदस्सीय जांच समिति की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत यूनिवर्सिटी के बीस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद ईओडब्ल्यू कुठियाला को पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस देकर तलब कर चुका है। लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए। वहीं कुठियाला ने अग्रिम जमानत के लिए भोपाल जिला अदालत में अर्जी भी लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने ये अर्जी भी खारिज कर दी है।

बाइट- केएन तिवारी, डीजी, ईओड्ब्ल्यू।
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