भोपाल। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. कुठियाला पिछले एक हफ्ते से फरार हैं. लिहाजा अब ईओड्ब्ल्यू की टीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कुठियाला को फरार घोषित करने की तैयारी कर रही है. इसके बावजूद भी अगर कुठियाला पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है.
दरअसल, भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम कुठियाला से पूछताछ करने हरियाणा के पंचकुला स्थित उनके निवास और दफ्तर पहुंची थी, लेकिन कुठियाला दोनो ही जगह नहीं मिले. लिहाजा ईओडब्ल्यू की टीम को हरियाणा से खाली हाथ ही लौटना पड़ा.वहीं अब ईओड्बल्यू बीके कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाने की तैयारी में है.
ईओड्ब्ल्यू डीजी केएन तिवारी का कहना है कि अगर कोर्ट के आदेशों के बाद भी कुठियाला पेश नहीं होते है तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है.
बता दें कि, माखनलाल यूनिवर्सिटी की तीन सदस्सीय जांच समिति की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत यूनिवर्सिटी के बीस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद ईओडब्ल्यू कुठियाला को पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस देकर तलब कर चुका है, लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए. वहीं कुठियाला ने अग्रिम जमानत के लिए भोपाल जिला अदालत में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ये अर्जी भी खारिज कर दी है.