ETV Bharat / state

राजधानी में खाद्य विभाग ने तेज की कार्रवाई, 6 दुकानों के फूड लाइसेंस निरस्त - Corona crisis in Bhopal

लॉकडाउन में किराना दुकानदार लगातार समझाए जाने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर अब इनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

Food license suspended in Bhopal
खाद्य विभाग ने तेज की कार्रवाई
author img

By

Published : May 3, 2020, 10:38 AM IST

भोपाल। राजधानी में लागू किए गए लॉकडाउन में थोड़ी रियायत देते हुए जिला कलेक्टर ने किराने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की थीं, जिसमें आने वाले ग्राहक और दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था. दुकानदार को सुरक्षा की दृष्टि से मास्क एवं हाथों में दस्ताने एवं सिर ढका हुआ होना अनिवार्य था. लॉकडाउन में किराना दुकानदार लगातार समझाए जाने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर अब इनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. रविवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले किराना व्यापारियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन करने की कार्रवाई की.

Food license suspended in Bhopal
6 दुकानों के फूड लाइसेंस सस्पेंड

कलेक्टर तरूण पिथोड़े के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग के 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिन 100 से अधिक दुकानों का निरीक्षण कर दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं. साथ ही दुकानदार और ग्राहक द्वारा मास्क पहना है कि नहीं इसकी मौके पर ही जांच की जा रही है. अधिकारियों के द्वारा सभी व्यापारियों से बार-बार अपील की जा रही है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे को हर हाल में मास्क से कवर करके रखें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि बिना मास्क के किराना बेचने पर फूड लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के साथ साथ दुकान को भी सील कर दिया जाए. अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर विभाग द्वारा ऐसे 6 दुकानों के फूड लाइसेंस सस्पेंड करते हुए दुकानों को सील किया गया है. उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तरुण पिथोड़े द्वारा पूर्व में खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए गए थे कि ऐसे दुकानदार जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए उनके फूड लाइसेंस भी निरस्त किए जाएं.

भोपाल। राजधानी में लागू किए गए लॉकडाउन में थोड़ी रियायत देते हुए जिला कलेक्टर ने किराने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की थीं, जिसमें आने वाले ग्राहक और दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था. दुकानदार को सुरक्षा की दृष्टि से मास्क एवं हाथों में दस्ताने एवं सिर ढका हुआ होना अनिवार्य था. लॉकडाउन में किराना दुकानदार लगातार समझाए जाने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर अब इनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. रविवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले किराना व्यापारियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन करने की कार्रवाई की.

Food license suspended in Bhopal
6 दुकानों के फूड लाइसेंस सस्पेंड

कलेक्टर तरूण पिथोड़े के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग के 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिन 100 से अधिक दुकानों का निरीक्षण कर दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं. साथ ही दुकानदार और ग्राहक द्वारा मास्क पहना है कि नहीं इसकी मौके पर ही जांच की जा रही है. अधिकारियों के द्वारा सभी व्यापारियों से बार-बार अपील की जा रही है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे को हर हाल में मास्क से कवर करके रखें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि बिना मास्क के किराना बेचने पर फूड लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के साथ साथ दुकान को भी सील कर दिया जाए. अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर विभाग द्वारा ऐसे 6 दुकानों के फूड लाइसेंस सस्पेंड करते हुए दुकानों को सील किया गया है. उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तरुण पिथोड़े द्वारा पूर्व में खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए गए थे कि ऐसे दुकानदार जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए उनके फूड लाइसेंस भी निरस्त किए जाएं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.