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कोरोना संकट में ड्यूटी से नदारद डॉक्टरों पर प्रशासन सख्त, FIR होगी दर्ज

इंदौर में मरीजों की संख्या में रोज हो रहा इजाफा, ऐसे में मेडिकल स्टाफ की सबसे अधिक आवश्यकता हो रही है. जिसे देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया है.

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Published : Apr 29, 2020, 2:24 PM IST

FIR will be lodged against doctors absent from duty in indore
ड्यूटी से नदारद डॉक्टरों के खिलाफ होगी FIR दर्ज

इंदौर। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाने के संसाधनों के अभाव समेत सुरक्षा की अन्य व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ड्यूटी करने से बच रहे हैं. इन हालातों में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की सर्वाधिक आवश्यकता होने के कारण जिला प्रशासन सेवाएं देने के लिए लगातार सूचनाएं भेज रहा है. जबकि इंदौर में मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है, जिला प्रशासन ने ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया है.

इस क्रम में कलेक्टर मनीष सिंह ने मयूर अस्पताल के 43 पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ के कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं होने की दशा में समस्त कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. जिसके बाद इन्हें अस्थायी जेल में तब तक रखा जाएगा जब तक की संबंधित स्टाफ इंदौर शहर के नागरिकों की समस्या ग्रस्त समय में सेवा के लिए उपस्थित नहीं होते.

इंदौर। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाने के संसाधनों के अभाव समेत सुरक्षा की अन्य व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ड्यूटी करने से बच रहे हैं. इन हालातों में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की सर्वाधिक आवश्यकता होने के कारण जिला प्रशासन सेवाएं देने के लिए लगातार सूचनाएं भेज रहा है. जबकि इंदौर में मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है, जिला प्रशासन ने ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया है.

इस क्रम में कलेक्टर मनीष सिंह ने मयूर अस्पताल के 43 पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ के कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं होने की दशा में समस्त कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. जिसके बाद इन्हें अस्थायी जेल में तब तक रखा जाएगा जब तक की संबंधित स्टाफ इंदौर शहर के नागरिकों की समस्या ग्रस्त समय में सेवा के लिए उपस्थित नहीं होते.

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