भोपाल। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब प्रदेश सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. हाईकोर्ट की फटकार के बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. स्कूल फीस नियामक अधिनियम के जरिए अब शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगी. जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने तेजी दिखाई है, अगले सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा.
साल 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूल फीस नियामक अधिनियम बनाया था. अधिनियम की धारा 14 के मुताबिक फीस वृद्धि की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाना जरूरी था. राज्य सरकार ने इसके नियम नहीं बनाए, इसका नतीजा ये हुआ कि, प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस मनमाने तरीके से बढ़ाई गई. स्कूलों में एक ही स्थान से बच्चों की किताबें और यूनिफार्म खरीदने के लिए दबाव डाला. साथ ही मनमाफिक फीस की वसूली भी की गई. जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम बनाने में तेजी दिखाई है.
मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे नियम-
स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी के मुताबिक निजी स्कूल फीस नियामक अधिनियम के नियम तैयार किए जा रहे हैं. मार्च तक यह तैयार हो जाएंगे. माना जा रहा है कि, अगले सत्र से नियम लागू होने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाया जा सकेगा.