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लव जिहाद को रोकने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता: जयभान पवैया

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Published : Nov 20, 2020, 12:18 PM IST

Updated : Nov 20, 2020, 12:23 PM IST

पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि लव-जिहाद को लेकर कठोर कानून बनना ही चाहिए. क्योंकि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है.

JAYBHAN SINGH
जयभान सिंह पवैया

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि लव-जिहाद को लेकर कठोर कानून बनना ही चाहिए. क्योंकि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है.

जयभान सिंह पवैया का बयान

लव जिहाद से अमानवीय काम
पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि लव जिहाद के द्वारा जो अमानवीय कार्य किया जा रहा है. साथ ही धर्मांतरण को लेकर प्रदेश और पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है. इसलिए लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनना चाहिए. जयभान सिंह ने लव जिहाद को लेकर लाए जाने वाले विधेयक को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद दिया है.

मुस्लिम समुदाय की आपत्तिः 'जिहाद एक पवित्र शब्द, धर्म विशेष को टारगेट कर रही सरकार'

पूरी उम्मीद है इस सत्र में आएगा विधेयक

मीडिया से चर्चा करते हुए जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इसको लेकर विधेयक लाएगी, और लव जिहाद को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाया जाएगा. दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र्य विधेयक-2020 ला रही है. आने वाले विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार इसे सदन में पेश कर सकती है. इस कानून के आने के बाद लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई हो सकेगी. इस कानून में धर्मांतरण और जबरन शादी करवाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.

वहीं लव जिहाद जैसे सख्त अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रलोभन, धोखाधड़ी, बहलाकर एवं बलपूर्वक शादी करके धर्मान्तरण करवाने पर पांच साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है. इस कानून के तहत आरोपी को सजा हो जाने पर शादी शून्य हो जाएगी. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने पर पुलिस बिना किसी वारंट गिरफ्तारी कर सकेगी. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को पांच साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही मदद करने वाले को भी इतनी ही सजा का प्रावधान इस कानून में रखा गया है.

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि लव-जिहाद को लेकर कठोर कानून बनना ही चाहिए. क्योंकि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है.

जयभान सिंह पवैया का बयान

लव जिहाद से अमानवीय काम
पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि लव जिहाद के द्वारा जो अमानवीय कार्य किया जा रहा है. साथ ही धर्मांतरण को लेकर प्रदेश और पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है. इसलिए लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनना चाहिए. जयभान सिंह ने लव जिहाद को लेकर लाए जाने वाले विधेयक को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद दिया है.

मुस्लिम समुदाय की आपत्तिः 'जिहाद एक पवित्र शब्द, धर्म विशेष को टारगेट कर रही सरकार'

पूरी उम्मीद है इस सत्र में आएगा विधेयक

मीडिया से चर्चा करते हुए जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इसको लेकर विधेयक लाएगी, और लव जिहाद को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाया जाएगा. दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र्य विधेयक-2020 ला रही है. आने वाले विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार इसे सदन में पेश कर सकती है. इस कानून के आने के बाद लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई हो सकेगी. इस कानून में धर्मांतरण और जबरन शादी करवाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.

वहीं लव जिहाद जैसे सख्त अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रलोभन, धोखाधड़ी, बहलाकर एवं बलपूर्वक शादी करके धर्मान्तरण करवाने पर पांच साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है. इस कानून के तहत आरोपी को सजा हो जाने पर शादी शून्य हो जाएगी. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने पर पुलिस बिना किसी वारंट गिरफ्तारी कर सकेगी. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को पांच साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही मदद करने वाले को भी इतनी ही सजा का प्रावधान इस कानून में रखा गया है.

Last Updated : Nov 20, 2020, 12:23 PM IST
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