भोपाल। शिवराज सरकार ने लॉकडाउन से परेशान हो रही जनता और उद्योगों के लिए बिजली बिलों में बड़ी राहत दी है. सरकार के ऐलान से प्रदेश के एक करोड़ 11 लाख उपभोक्ताओं को करीब 1150 करोड़ रुपए का फायदा होगा. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे द्वारा आदेश जारी किए गए हैं.
लॉकडाउन की वजह से बिजली कंपनियां एवरेज कर बिल दे रही हैं, तो कई जगह इस आंकलन को भी दरकिनार कर बिल थमाया जा रहा है. ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि 400 रुपए से ज्यादा घरेलू बिल होने पर जांच करके ही बाकी की राशि का फैसला किया जायेगा.
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को रियायतों के संबंध में जारी आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के अप्रैल माह के साथ ही मई-जून माह के बिजली के बिल की वसूली स्थगित कर दी गई है. स्थगित राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज की जाएगी. इस निर्णय से करीब 12 लाख उद्यमियों को लगभग 700 करोड़ रुपये की तात्कालिक राहत मिलेगी.
संबल के हितग्राही और ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपये या उससे कम आये थे और मई, जून, जुलाई माह में भी 100 रुपये से कम आयेंगे, उनसे तीनों की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपये महीने का भुगतान लिया जाएगा. राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा.
अब ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल अप्रैल माह में 100 रूपये से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक और 400 रुपये से कम आएंगे, तो उनसे तीनों माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा. इस निर्णय से लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा.
ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल माह में 100 रूपये से अधिक और 400 रूपये या उससे कम आए थे, उनके मई, जून और जुलाई माह में देयक राशि 400 रूपये से ज्यादा आने पर तीन महीनों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा. शेष बिल की राशि की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा. इस निर्णय से हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा.
उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये और उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख रुपये होगी.