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MP उपचुनाव: निर्वाचन पदाधिकारी ने किया कार्यक्रम घोषित, कोविड-19 को लेकर दिए व्यापक दिशा-निर्देश

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Published : Sep 30, 2020, 9:22 AM IST

मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान आम चुनाव के संचालन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

MP by-election
एमपी उपचुनाव

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उप चुनाव के लिए 29 सितंबर को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. तय कार्यक्रम के तहत नामांकन दाखिल करने की तिथि 16 अक्टूबर तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को होगी. 19 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. 3 नवंबर को 9,361 केंद्रों पर मतदान होगा. मतों की गणना 10 नवंबर को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर होगी. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है.

मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान आम चुनाव के संचालन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

  • नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ पहले पांच व्यक्ति जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ दो व्यक्ति जा सकेंगे.
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए पहले वाहनों की संख्या तीन निर्धारित थी, अब सिर्फ दो वाहन जा सकेंगे.
  • कोविड-19 की रोकथाम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए उम्मीदवार सहित कुल 5 लोग जा सकेंगे.
  • प्रचार प्रसार के लिए रोड शो में वाहनों की संख्या 10 की बजाय 5 को सीमित किया गया है. सुरक्षा वाहन इसमें सम्मिलित नहीं किए जाएंगे. काफिले में शामिल वाहन के बीच 100 मीटर अंतराल की जगह आधा घंटा का रखा गया है.
  • कोविड-19 के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी एवं संबंधित जिला स्तर एवं विधान सभा स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इनके परामर्श से चुनाव के संचालन व्यवस्था और निवारक उपायों के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है.

विधानसभा उपचुनाव के मतदाता

28 विधानसभा क्षेत्रों में 33.72 लाख पुरुष, 29.77 लाख महिलाएं, 198 थर्ड जेंडर 18,737 सर्विस वोटर कुल 63.88 लाख मतदाता मतदान करेंगे. इन क्षेत्रों में 100 फीसदी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं. इनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 71,627 एवं 55,329 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं. विधानसभा चुनाव 2018 के समय इन विधानसभा क्षेत्रों में 60.85 हजार मतदाता थे.

उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र

9,361 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा जिसमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित हैं। 1000 मतदाता से अधिक मतदान वाले बूथ को सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है. जो मतदान केंद्र के साथ ही स्थापित होगा. विधानसभा चुनाव 2018 में इन 28 विधानसभाओं में 7,936 मतदान केंद्र थे.

मतदान दल

मतदान को संपन्न कराने के लिए 56 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं. कोविड-19 के निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है. मतदान दलों का तीसरा रेंडमाइजेशन 24 घंटे के स्थान पर 72 घंटे पूर्व रखा गया है.

ईवीएम और वीवीपैट

मतदान के लिए एफएलसी ओके मशीनों में 24,हजार तीन बैलिट यूनिट, 23 हजार 558 कंट्रोल यूनिट एवं 23 हजार 53 वीवीपैट जिलों में उपलब्ध कराए गए हैं. आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग किए जाने का फैसला किया है. मतदाता अपने पसंदीदा अभ्यर्थी को डाले गए मत की पुष्टि वीवीपैट की पर्ची देख कर सकेगा.

मतदाता पर्ची निर्वाचन आयोग द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान से पूर्व मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी. दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए ब्रैल फोटो वोटर स्लिप की उपलब्ध कराई जाएगी.

नामांकन प्रक्रिया

सीईओ ऑडियो की वेबसाइट पर नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होगा. कोई भी उम्मीदवार इस में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और प्रिंट कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकता है.

शपथ पत्र भी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और प्रिंट लेकर नोटरी करण के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किया जा सकता है।इसके अलावा उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में दिए गए आप्शन से सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास ट्रेजरी में भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने का विकल्प रहेगा.

कोविड-19 के चलते उपचुनाव और मतदान के लिए दिशा-निर्देश

  • चुनाव संबंधित प्रत्येक गतिविधि के लिए हर व्यक्ति को मास्क लगाना होगा. मतदान के लिए जिन व्यक्तियों के पास मार्क्स के नहीं होगा, उन्हें मतदान केंद्र पर मात्र उपलब्ध कराया जाएगा.
  • प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर,साबुन और पानी की उपलब्धता रहेगी.
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के निर्देश अनुसार मतदाताओं द्वारा सामाजिक दूरी रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, इनका भरपूर प्रचार प्रसार किया जाएगा.
  • मतदान केंद्र पर मतदाताओं की थर्मल जांच की जाएगी. मतदाता का प्रथम बार में तय मानकों से अधिक तापमान आने पर द्वितीय बार जांच की जाएगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है, तो मतदाता को टोकन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वह अंतिम घंटे में मतदान करें.
  • मतदान के लिए लाइन में 15 से 20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी के निर्धारित गोली बनाए जाएंगे.
  • मतदान स्थल पर मेडिकेटेड वेस्ट मटेरियल के संग्रहण एवं डिस्पोजल के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी.
  • कोविड-19 के निर्देशों के मद्देनजर सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक के 80 वर्ष से अधिक मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति कोविड-19 के प्रभावित और संदिग्ध व्यक्ति पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के रहने पर फॉर्म 12 डी के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया मतदान के 1 दिन पहले पूर्ण कर ली जाएगी.

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उप चुनाव के लिए 29 सितंबर को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. तय कार्यक्रम के तहत नामांकन दाखिल करने की तिथि 16 अक्टूबर तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को होगी. 19 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. 3 नवंबर को 9,361 केंद्रों पर मतदान होगा. मतों की गणना 10 नवंबर को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर होगी. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है.

मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान आम चुनाव के संचालन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

  • नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ पहले पांच व्यक्ति जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ दो व्यक्ति जा सकेंगे.
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए पहले वाहनों की संख्या तीन निर्धारित थी, अब सिर्फ दो वाहन जा सकेंगे.
  • कोविड-19 की रोकथाम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए उम्मीदवार सहित कुल 5 लोग जा सकेंगे.
  • प्रचार प्रसार के लिए रोड शो में वाहनों की संख्या 10 की बजाय 5 को सीमित किया गया है. सुरक्षा वाहन इसमें सम्मिलित नहीं किए जाएंगे. काफिले में शामिल वाहन के बीच 100 मीटर अंतराल की जगह आधा घंटा का रखा गया है.
  • कोविड-19 के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी एवं संबंधित जिला स्तर एवं विधान सभा स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इनके परामर्श से चुनाव के संचालन व्यवस्था और निवारक उपायों के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है.

विधानसभा उपचुनाव के मतदाता

28 विधानसभा क्षेत्रों में 33.72 लाख पुरुष, 29.77 लाख महिलाएं, 198 थर्ड जेंडर 18,737 सर्विस वोटर कुल 63.88 लाख मतदाता मतदान करेंगे. इन क्षेत्रों में 100 फीसदी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं. इनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 71,627 एवं 55,329 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं. विधानसभा चुनाव 2018 के समय इन विधानसभा क्षेत्रों में 60.85 हजार मतदाता थे.

उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र

9,361 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा जिसमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित हैं। 1000 मतदाता से अधिक मतदान वाले बूथ को सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है. जो मतदान केंद्र के साथ ही स्थापित होगा. विधानसभा चुनाव 2018 में इन 28 विधानसभाओं में 7,936 मतदान केंद्र थे.

मतदान दल

मतदान को संपन्न कराने के लिए 56 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं. कोविड-19 के निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है. मतदान दलों का तीसरा रेंडमाइजेशन 24 घंटे के स्थान पर 72 घंटे पूर्व रखा गया है.

ईवीएम और वीवीपैट

मतदान के लिए एफएलसी ओके मशीनों में 24,हजार तीन बैलिट यूनिट, 23 हजार 558 कंट्रोल यूनिट एवं 23 हजार 53 वीवीपैट जिलों में उपलब्ध कराए गए हैं. आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग किए जाने का फैसला किया है. मतदाता अपने पसंदीदा अभ्यर्थी को डाले गए मत की पुष्टि वीवीपैट की पर्ची देख कर सकेगा.

मतदाता पर्ची निर्वाचन आयोग द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान से पूर्व मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी. दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए ब्रैल फोटो वोटर स्लिप की उपलब्ध कराई जाएगी.

नामांकन प्रक्रिया

सीईओ ऑडियो की वेबसाइट पर नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होगा. कोई भी उम्मीदवार इस में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और प्रिंट कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकता है.

शपथ पत्र भी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और प्रिंट लेकर नोटरी करण के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किया जा सकता है।इसके अलावा उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में दिए गए आप्शन से सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास ट्रेजरी में भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने का विकल्प रहेगा.

कोविड-19 के चलते उपचुनाव और मतदान के लिए दिशा-निर्देश

  • चुनाव संबंधित प्रत्येक गतिविधि के लिए हर व्यक्ति को मास्क लगाना होगा. मतदान के लिए जिन व्यक्तियों के पास मार्क्स के नहीं होगा, उन्हें मतदान केंद्र पर मात्र उपलब्ध कराया जाएगा.
  • प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर,साबुन और पानी की उपलब्धता रहेगी.
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के निर्देश अनुसार मतदाताओं द्वारा सामाजिक दूरी रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, इनका भरपूर प्रचार प्रसार किया जाएगा.
  • मतदान केंद्र पर मतदाताओं की थर्मल जांच की जाएगी. मतदाता का प्रथम बार में तय मानकों से अधिक तापमान आने पर द्वितीय बार जांच की जाएगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है, तो मतदाता को टोकन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वह अंतिम घंटे में मतदान करें.
  • मतदान के लिए लाइन में 15 से 20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी के निर्धारित गोली बनाए जाएंगे.
  • मतदान स्थल पर मेडिकेटेड वेस्ट मटेरियल के संग्रहण एवं डिस्पोजल के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी.
  • कोविड-19 के निर्देशों के मद्देनजर सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक के 80 वर्ष से अधिक मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति कोविड-19 के प्रभावित और संदिग्ध व्यक्ति पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के रहने पर फॉर्म 12 डी के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया मतदान के 1 दिन पहले पूर्ण कर ली जाएगी.
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