भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ लगी आदर्श आचार संहिता के बीच अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जहां नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यलयों में पहुंच रहे हैं. वहीं, दूसरी और चुनाव आयोग भी आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के साथ-साथ अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए प्रयास कर रहा है. इसके लिए चुनाव आयोग जागरूकता अभियान भी चला रहा है. इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आज एक आदेश जारी कर 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया है.
बुजुर्गों को घर से मतदान करने की सुविधा: मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार काम में लगा हुआ है. इसके साथ ही सवेदनशील बूथों और आदर्श चुनाव बूथ भी बनाए जा रहे हैं. प्रदेश में पहली बार 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और दिव्यागों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है. सभी बूथों पर दिव्यागों के लिए रैम बनाने और मतदान करने पहुंचने वाले लोगों के लिए वहां पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्थाओं पर भी चुनाव आयोग ध्यान दे रहा है.
17 नवंबर को एमपी में अवकाश: इसी बीच मध्यप्रदेश में मतदान के दिन यानि 17 नवंबर के दिन शक्रवार को मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट 1881की धारा 25 का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है. इस आदेश के तहत मध्यप्रदेश के सभी शासकीय अर्धशासकीय व निजी संस्थानों में अवकाश घोषित रहेगा, जिससे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर सके. इस दिन यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं देगा है तो शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
बंद रहेगी शराब की दुकान: मतदान के दिन मध्य प्रदेश की सभी शराब की दुकानें भी बंद रहेगी. इस हेतु शुष्क दिवस (ड्राई डे) का आदेश भी जल्द ही जारी किया जाएगा. प्रदेश में शांति पूर्ण तरीके से मतदान के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.