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रद्द हो सकती है 103 उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने की योग्यता, खर्च का ब्यौरा न देने वालों पर सख्त हुआ आयोग - उम्मादवार

विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों ने अब तक चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में किए खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है. ऐसे में चुनाव आयोग ने अगली कार्रवाई की नोटिस थमा दिया है.

फाइल फोटो
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Published : Feb 4, 2019, 3:35 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं और प्रदेश में नई सरकार भी बन गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों ने अब तक चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में किए खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है. ऐसे में अब चुनाव आयोग ने इन लोगों को अगली कार्रवाई का नोटिस थमा दिया है.

दरअसल, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 103 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया था, जबकि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 2899 थी. लेकिन बाद में ज्यादातर उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा पेश कर दिया था. वहीं अब भी 103 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने आयोग को खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है.

स्टोरी पैकेज
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ऐसे में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों की भविष्य में चुनाव लड़ने की अहर्ता पर रोक लग सकता है. अब चुनाव आयोग इन 103 उम्मीदवारों को एक महीने का और मौका देते हुए खर्च का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है. वहीं यह अवधि समाप्त होते ही चुनाव आयोग इन उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त कर देगा.

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने बताया कि 2899 उम्मीदवारों में से एक सौ तीन उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अपने खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है. उन्होने बताया कि हमने ऐसे उम्मीदवारों को 30 दिन का नोटिस जारी किया है. इस अवधि में अगर वह खर्च का ब्योरा नहीं देते हैं तो चुनाव लड़ने की अहर्ता समाप्त कर दी जाएगी.

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं और प्रदेश में नई सरकार भी बन गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों ने अब तक चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में किए खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है. ऐसे में अब चुनाव आयोग ने इन लोगों को अगली कार्रवाई का नोटिस थमा दिया है.

दरअसल, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 103 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया था, जबकि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 2899 थी. लेकिन बाद में ज्यादातर उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा पेश कर दिया था. वहीं अब भी 103 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने आयोग को खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है.

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ऐसे में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों की भविष्य में चुनाव लड़ने की अहर्ता पर रोक लग सकता है. अब चुनाव आयोग इन 103 उम्मीदवारों को एक महीने का और मौका देते हुए खर्च का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है. वहीं यह अवधि समाप्त होते ही चुनाव आयोग इन उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त कर देगा.

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने बताया कि 2899 उम्मीदवारों में से एक सौ तीन उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अपने खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है. उन्होने बताया कि हमने ऐसे उम्मीदवारों को 30 दिन का नोटिस जारी किया है. इस अवधि में अगर वह खर्च का ब्योरा नहीं देते हैं तो चुनाव लड़ने की अहर्ता समाप्त कर दी जाएगी.

Intro:भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं और मध्य प्रदेश में नई सरकार भी बन गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों ने अब तक चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में किए खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है।हालांकि ऐसे लोगों की संख्या 2899 थी। लेकिन बाद में ज्यादातर उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा पेश कर दिया था।हालांकि अब भी 103 उम्मीदवार ऐसे हैं। जिन्होंने आयोग का खर्च का ब्योरा पेश नहीं किया है। इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें अगली कार्रवाई का नोटिस थमा दिया है।


Body:विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों की भविष्य में चुनाव लड़ने की अहर्ता पर रोक लग सकती है। दरअसल इन प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को अपने खर्च का ब्योरा पेश नहीं किया है।ऐसे में चुनाव आयोग ने उन्हें 1 महीने का और मौका देते हुए खर्च का ब्योरा पेश करने के लिए कहा है और यह अवधि समाप्त होते ही चुनाव आयोग इन उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त कर देगा।

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कांता राव ने बताया कि 2899 उम्मीदवारों में से एक सौ तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने खर्च का ब्योरा पेश नहीं किया है।हमने ऐसे उम्मीदवारों को 30 दिन का नोटिस जारी किया है।इस अवधि में अगर वह खर्च का ब्योरा नहीं देते हैं।तो चुनाव लड़ने की अहर्ता समाप्त कर दी जाएगी।


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