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भोपाल जिला कोर्ट में आज पेश नहीं हुए दिग्गी राजा, मानहानि के केस में अदालत ने कहा 3 फरवरी को हाजिर हो

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह मानहानि के मामले में आज अदालत में हाजिर नहीं हुए. दिग्गी राजा पर यह मुकदमा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कायम कराया था. दिग्विजय के वकील ने कोर्ट में हाजिर होकर माननीय न्यायाधीश को बताया कि उनके क्लाइंट को कोर्ट का समन नहीं मिला था, इसलिए वह नहीं आ सके. इस पर अदालत ने दिग्विजय को 3 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. (Diggi raja not come to bhopal district court today)

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Published : Jan 11, 2023, 6:07 PM IST

Diggi raja not come to bhopal district court today
भोपाल जिला कोर्ट में आज पेश नहीं हुए दिग्गी राजा

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आज भोपाल जिला न्यायालय में उपस्थित होना था. दरअसल भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा कायम कर रखा है. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने थे.दिग्विजय सिंह के न्यायालय न पहुंचने पर उनके वकील ने उनकी ओर से उपस्थित होकर बताया कि उन्हें न्यायालय से समन तामील नहीं हुआ था, इस कारण दिग्विजय सिंह आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके. न्यायालय ने उन्हें 3 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है. (Court asked to Digvijay present on february 3)

दिग्विजय के वकील ने कहा समन नहीं मिलाः राजधानी में जिला न्यायालय में वर्तमान भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा साल 2014 के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का एक परिवाद दाखिल किया गया था. जिस पर पिछले साल 5 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. उनके वकील ने अदालत में हाजिर होकर न्यायालय को बताया गया कि न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समन नहीं मिला, इस कारण वह कोर्ट में आज उपस्थित नहीं हो सके. (Digvijay lawyer said summons was not received)

मानहानि केस पर वीडी शर्मा ने विवेक तन्खा को घेरा, कहा- 100 करोड़ का लगाना चाहिए था जुर्माना, जनता से इकट्ठा करके देता

जानिए क्या है पूरा मामलाः वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं. उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया है. इस समाचार को आमजन द्वारा पढ़ा गया. इसके कारण आम जनता के बीच में उनकी छवि धूमिल हुई थी. जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. इस मामले में पिछले साल 5 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश मध्य प्रदेश एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था. इस मामले में कोर्ट ने 11 जनवरी यानी आज बुधवार को दिग्विजय सिंह को कोर्ट में तलब किया था. (vd Sharma file defamation case against diggi raja)

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आज भोपाल जिला न्यायालय में उपस्थित होना था. दरअसल भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा कायम कर रखा है. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने थे.दिग्विजय सिंह के न्यायालय न पहुंचने पर उनके वकील ने उनकी ओर से उपस्थित होकर बताया कि उन्हें न्यायालय से समन तामील नहीं हुआ था, इस कारण दिग्विजय सिंह आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके. न्यायालय ने उन्हें 3 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है. (Court asked to Digvijay present on february 3)

दिग्विजय के वकील ने कहा समन नहीं मिलाः राजधानी में जिला न्यायालय में वर्तमान भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा साल 2014 के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का एक परिवाद दाखिल किया गया था. जिस पर पिछले साल 5 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. उनके वकील ने अदालत में हाजिर होकर न्यायालय को बताया गया कि न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समन नहीं मिला, इस कारण वह कोर्ट में आज उपस्थित नहीं हो सके. (Digvijay lawyer said summons was not received)

मानहानि केस पर वीडी शर्मा ने विवेक तन्खा को घेरा, कहा- 100 करोड़ का लगाना चाहिए था जुर्माना, जनता से इकट्ठा करके देता

जानिए क्या है पूरा मामलाः वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं. उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया है. इस समाचार को आमजन द्वारा पढ़ा गया. इसके कारण आम जनता के बीच में उनकी छवि धूमिल हुई थी. जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. इस मामले में पिछले साल 5 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश मध्य प्रदेश एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था. इस मामले में कोर्ट ने 11 जनवरी यानी आज बुधवार को दिग्विजय सिंह को कोर्ट में तलब किया था. (vd Sharma file defamation case against diggi raja)

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