भोपाल। जमीनी विवाद को लेकर शहर के तीन थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू हटा दिया गया है. इसके अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई थी, उसे भी हटा लिया गया है. हालांकि टीलाजमालपुर,हनुमानगंज और गौतम नगर थाने इलाके में धारा 144 लागू रहेगी. मामला एक जमीन को लेकर है, जिसकी सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने फैसला RSS (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के पक्ष में सुनाया है. ऐसे में शहर में विवाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगाया था.
क्या है मामला?
पुराने शहर के कबाड़खाना क्षेत्र की 30 हजार वर्ग फीट जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा था. इस केस में कोर्ट ने फैसला RSS के पक्ष में सुनाया है. ऐसे में विवाद की आशंका को देखते हुए तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है. इसके अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है.
इन थानों में लगाया गया था कर्फ्यू
शहर के हनुमानगंज थाना, टीला जमालपुरा थाना और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था. वहीं सोमवारा, बुधवारा और भारत टॉकीज चौराहे को पुलिस ने बंद कर दिया था. किसी को भी पुराने शहर जाने नहीं दिया जा रहा था. कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी.
11 थानों में धारा 144 लागू थी
तीन थाना में कर्फ्यू के अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू की गई थी. इसमें शाहजहांनाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बेरसिया, नसीराबाद थाना शामिल था.
कलेक्टर ने लिखा आदेश
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश के मुताबिक राजधानी भोपाल के पुराने क्षेत्र में एक जमीन के निर्माण कार्य के शुरुआत से ही निर्माण कार्य का विरोध जारी है. अब कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर वहां निर्माण शुरू होगा. ऐसे में वहां कोई विवाद न हो और न ही शहर की शांति भंग हो, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रविवार 17 जनवरी सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक के कर्फ्यू लगाया गया था.