भोपाल। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए अनस खान और अजीम दुर्रानी को धारा 376(2), आईपीसी के तहत 20-20 साल का सश्रम कारावास, 313 भादवी में 10-10 साल का सश्रम कारावास, अनस को धारा 366(ए) में 7 साल, 363 में 3 साल का कारावास और कुल 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
विशेष लोक अभियोजन सीमा अहिरवार ने बताया कि ये मामला सितंबर 2018 का है. जब नाबालिक ने अपनी माता के साथ थाना शाहजहांनाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें नाबालिग ने बताया था कि उसके साथ एक अनस नाम के युवक ने बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया, जिसके कुछ समय बाद आरोपी के मामा अजीम ने भी उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.
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मामले की सूचना पर थाना शाहजहांनाबाद पुलिस ने धारा 376 (डी), 376(2)(एम), 506 भादवि और 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी अनस और उसके मामा अजीम दुर्रानी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों को अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दुष्कर्म के आरोप में 20-20 साल जेल की सजा, और गर्भपात कराने के आरोप में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.