भोपाल। राजधानी में भ्रष्टाचार के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला 2013 से लगातार कोर्ट में चल रहा था, इस मामले में विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार शाखा संजीव पांडे ने आरोपी को सजा सुनाई है.
मामला 2013 का है, फरियादी ने लोकायुक्त में शिकायत करते हुए कहा था कि उसे शेड बनाने के लिए अशोका गार्डन में अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए है, जिसके लिए, हाउसिंग बोर्ड के लिपिक ने उससे चार हजार रुपए की रिश्वत की मांग की है. इस मामले में लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत लिपिक धूराम अहिरवार को पकड़ा था. तब से मामला राजधानी के भ्रष्टाचार कोर्ट में चल रहा था.