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Urban Body Election MP 2022: स्टार प्रचारक का खर्च संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जुड़ेगा - 1153 अवैध हथियार किए गए जब्त

नगरीय निकाय चुनाव प्रचार करने आने वाले स्टार प्रचारक का खर्च संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है. (Rule for Star campaigner expenditure) (Star campaigner added to expenditure of candidate)

Rule for Star campaigner expenditure
स्टार प्रचारक का खर्च संबंधित उम्मीदवार के खर्च में
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Published : Jun 27, 2022, 7:13 PM IST

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह के मुताबिक आयोग द्वारा स्टार प्रचारकों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. महापौर के उम्मीदवारों के प्रकरणों में संपूर्ण निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं.

एक से अधिक पार्षद की सभा तो खर्च को बांटा जाएगा : एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभी होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा. एक से अधिक पार्षद की सभा के मामलों में पार्षदों के बीच खर्च को बांटा जाएगा. हालांकि निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा.

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1153 अवैध हथियार किए गए जब्त : पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. प्रदेशभर में अभी तक 1153 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं. प्रदेश में 2 लाख 57 हजार 813 लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं. एक जून से 25 जून तक प्रदेश में 41 हजार 799 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई है. इसकी अनुमानित मूल्य 4 करोड 66 लाख 19 हजार 787 रुपए है. सबसे ज्यादा 12 हजार 570 बल्क लीटर शराब धार में जब्त की गई है. (Rule for Star campaigner expenditure) (Star campaigner added to expenditure of candidate)

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह के मुताबिक आयोग द्वारा स्टार प्रचारकों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. महापौर के उम्मीदवारों के प्रकरणों में संपूर्ण निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं.

एक से अधिक पार्षद की सभा तो खर्च को बांटा जाएगा : एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभी होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा. एक से अधिक पार्षद की सभा के मामलों में पार्षदों के बीच खर्च को बांटा जाएगा. हालांकि निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा.

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1153 अवैध हथियार किए गए जब्त : पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. प्रदेशभर में अभी तक 1153 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं. प्रदेश में 2 लाख 57 हजार 813 लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं. एक जून से 25 जून तक प्रदेश में 41 हजार 799 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई है. इसकी अनुमानित मूल्य 4 करोड 66 लाख 19 हजार 787 रुपए है. सबसे ज्यादा 12 हजार 570 बल्क लीटर शराब धार में जब्त की गई है. (Rule for Star campaigner expenditure) (Star campaigner added to expenditure of candidate)

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