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कोरोना की नई गाइडलाइनः महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाए.

Corona's new guideline
कोरोना की नई गाइडलाइन
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Published : Mar 14, 2021, 9:14 PM IST

भोपाल। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों और भोपाल, इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की पहचान कर उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन रखने के लिए कहा गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए. इसका पालन न कराने पर दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

Corona's new guideline
कोरोना की नई गाइडलाइन

सीएम शिवराज का आश्वासन, कोरोना वैक्सीन की नहीं होगी कमी

  • कोरोना की नई गाइडलाइन में यह दिए निर्देश
  1. भोपाल और इंदौर के अलावा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में बंद हॉल में आयोजित सभी तरह के कार्यक्रमों में 50 फीसदी हॉल की क्षमता के ही आयोजन हो सकेंगे.
  2. महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र से आए सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन किए जाने की सलाह दी जाए. इसका प्रचार प्रसार नगरी निकाय और ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए.
  3. प्रदेश के सभी जिलों में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए. दुकानों में आने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कराए जाए. इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए.
  4. सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित कर कोविड-19 की स्थितियों और रोकथाम के उपायों की समीक्षा करें.

भोपाल। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों और भोपाल, इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की पहचान कर उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन रखने के लिए कहा गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए. इसका पालन न कराने पर दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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  1. भोपाल और इंदौर के अलावा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में बंद हॉल में आयोजित सभी तरह के कार्यक्रमों में 50 फीसदी हॉल की क्षमता के ही आयोजन हो सकेंगे.
  2. महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र से आए सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन किए जाने की सलाह दी जाए. इसका प्रचार प्रसार नगरी निकाय और ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए.
  3. प्रदेश के सभी जिलों में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए. दुकानों में आने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कराए जाए. इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए.
  4. सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित कर कोविड-19 की स्थितियों और रोकथाम के उपायों की समीक्षा करें.
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