भोपाल। कोविड के संक्रमण को देखते हुए इसकी चेन तोड़ने के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायालय ने निर्णय लिया है. भोपाल जिला न्यायालय और बैरसिया सिविल न्यायालय में सभी नियत पेशियों को मई, जून और जुलाई तक के लिये बढ़ा दिया है, इसमें 3 मई 2021 से 7 मई 2021 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में जिला एवं सत्र न्यायालय, समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल, बैरसिया और विशेष न्यायलय केवल वो प्रकरण जो कि 5 वर्ष पुराने हो अगले कार्यदिवस पर सुनवाई के लिये जाएंगे. यह आदेश अभिभाषण संघ भोपाल और बैरसिया को भी प्रेषित किया गया है.
3 मई से 8 मई तक कोर्ट बंद
भोपाल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक आदेश अनुसार, भोपाल में तहसील बैरसिया तहसील क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है. जिसके चलते 3 मई से 8 मई तक जिला न्यायालय भोपाल सिविल न्यायालय बैरसिया में स्थित सभी न्यायालय बंद रहेंगे. भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा जारी एक सूचना पत्र के अनुसार 3 मई से 7 मई तक जिला न्यायालय भोपाल और न्यायालय बैरसिया में सभी न्यायालय 7 मई तक बंद रहेंगे.
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सुनवाई की 15 जून तक बढ़ी तारीख
बंद होने के कारण इन तरीकों में सिविल और आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई के लिए आगामी तारीख दे दी गई है. इसमें भोपाल और बैरसिया में 3 मई को अदालतों में नियत तिथि को सिविल प्रकरणों में आगामी 07 जुलाई तक और आपराधिक प्रकरणों में 15 जून तक कि नियत तिथि तक बढ़ा दिया है. इसी प्रकार 4 मई को नियत सिविल प्रकरण की सुनवाई 8 जुलाई और आपराधिक प्रकरण की सुनवाई 16 जून और 5 मई को नियत सिविल प्रकरण 9 जुलाई और आपराधिक प्रकरण 17 जून, 6 मई 2021 को नियत सिविल प्रकरण 12 जुलाई और आपराधिक प्रकरण 16 जून, 7 मई को नियत प्रकरण शिविर 13 जुलाई वह आपराधिक 21 जून 2021 को सुने जाएंगे. इसमें 5 साल पुराने मामलों में विचाराधीन बंदियों के प्रकरण अगले कार्य दिवस पर सुनवाई के लिये लिए जाएंगे.