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एमपी विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रोक को कांग्रेस ने बताया तुगलकी फरमान - किसान आंदोलन

कांग्रेस द्वारा विधानसभा सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर ट्राली से विधानसभा जाने के फैसले पर प्रदेश सरकार ने पानी फेर दिया है, सरकार ने विधानसभा के पांच किलोमीटर के दायरे तक किसी भी तरह के ट्रैक्टर-ट्राली जैसे वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं कांग्रेस ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है.

congress
कमलनाथ
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Published : Dec 26, 2020, 6:42 AM IST

Updated : Dec 26, 2020, 1:21 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, सत्र से पहले जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है. इस फरमान के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार के आदेश पर ऐतराज जताया है.

सरकार के आदेश को बताया तुगलकी फरमान

मध्यप्रदेश विधानसभा के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बैलगाड़ी पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिवराज सरकार द्वारा विधानसभा सत्र से पहले शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाना किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है. सरकार के ऐसे तुगलकी फरमान कांग्रेस को किसानों की आवाज बनने से कभी नहीं रोक पाएंगे.

Jeetu Patwari's tweet
जीतू पटवारी का ट्वीट

28 दिसम्बर से शुरू होगा विधानसभा सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 28 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा. वर्तमान में देश के अलग-अलग हिस्सों में नए कृषि कानून को लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही कांग्रेस ने भी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, माना जा रहा है कि इसी आशंका के चलते भोपाल जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली और भारी वाहनों समेत बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है.

ट्रैक्टर ट्राली सहित भारी वाहन पर प्रतिबंध

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर भोपाल नगर निगम सीमा में रहने वाले सर्वसाधारण को आदेशित किया है कि विधानसभा का 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र दौरान विधानसभा की 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, डंफर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर प्रवेश निषेध किया है.

Copy of order
आदेश की कॉपी

कांग्रेस की ट्रैक्टर ट्राली से आने की घोषणा के बाद लिया फैसला

जानकारों के अनुसार इस आदेश को किसान आंदोलन के चलते जारी किया गया है. विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने ट्रैक्टर ट्राली से विधानसभा आने की घोषणा की थी, जिस कारण कलेक्टर ने संशोधित आदेश निकाला है.

बता दें कि कांग्रेस ऐलान कर चुकी है, कि 28 दिसबंर को शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी कांग्रेसी ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे.

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, सत्र से पहले जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है. इस फरमान के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार के आदेश पर ऐतराज जताया है.

सरकार के आदेश को बताया तुगलकी फरमान

मध्यप्रदेश विधानसभा के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बैलगाड़ी पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिवराज सरकार द्वारा विधानसभा सत्र से पहले शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाना किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है. सरकार के ऐसे तुगलकी फरमान कांग्रेस को किसानों की आवाज बनने से कभी नहीं रोक पाएंगे.

Jeetu Patwari's tweet
जीतू पटवारी का ट्वीट

28 दिसम्बर से शुरू होगा विधानसभा सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 28 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा. वर्तमान में देश के अलग-अलग हिस्सों में नए कृषि कानून को लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही कांग्रेस ने भी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, माना जा रहा है कि इसी आशंका के चलते भोपाल जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली और भारी वाहनों समेत बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है.

ट्रैक्टर ट्राली सहित भारी वाहन पर प्रतिबंध

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर भोपाल नगर निगम सीमा में रहने वाले सर्वसाधारण को आदेशित किया है कि विधानसभा का 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र दौरान विधानसभा की 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, डंफर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर प्रवेश निषेध किया है.

Copy of order
आदेश की कॉपी

कांग्रेस की ट्रैक्टर ट्राली से आने की घोषणा के बाद लिया फैसला

जानकारों के अनुसार इस आदेश को किसान आंदोलन के चलते जारी किया गया है. विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने ट्रैक्टर ट्राली से विधानसभा आने की घोषणा की थी, जिस कारण कलेक्टर ने संशोधित आदेश निकाला है.

बता दें कि कांग्रेस ऐलान कर चुकी है, कि 28 दिसबंर को शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी कांग्रेसी ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे.

Last Updated : Dec 26, 2020, 1:21 PM IST
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