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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ये है पूरा मामला

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. पुलिस का दावा है कि, जल्द ही कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Congress MLA Arif Masood
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद
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Published : Nov 17, 2020, 7:32 PM IST

भोपाल। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. भोपाल की विशेष अदालत में कांग्रेस विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. तलैया थाना पुलिस ने कोर्ट में फरारी की उद्घोषणा के लिए आवेदन पेश किया था, जिस पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है.

जल्द होगी आरिफ मसूद की गिरफ्तारी

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ इकबाल मैदान में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ अब विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. दरअसल तिलैया थाना पुलिस लंबे समय से मसूद के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक आरिफ मसूद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. अब पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में फरारी की उद्घोषणा के लिए आवेदन पेश किया था. विशेष अदालत ने आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. इसी विशेष अदालत ने 8 नवंबर को आरिफ मसूद की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज किया था.

ये भी पढ़ेंःकांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत सात लोगों के खिलाफ धारा- 153 ए के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में अब तक पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आरिफ मसूद को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली. ये सभी आरोपी आरिफ मसूद के साथ इकबाल मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थे. सभी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सह आरोपी बनाया गया है.

कांग्रेस विधायक पर आरोप

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर आरोप है कि, उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला भाषण दिया. आरिफ मसूद को इकबाल मैदान में प्रदर्शन करने के लिए केवल 30 लोगों की ही अनुमति प्रशासन से मिली थी, लेकिन मसूद के आह्वान पर इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं. फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद तलैया थाना पुलिस ने आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी. जिनमें से एक एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

भोपाल। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. भोपाल की विशेष अदालत में कांग्रेस विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. तलैया थाना पुलिस ने कोर्ट में फरारी की उद्घोषणा के लिए आवेदन पेश किया था, जिस पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है.

जल्द होगी आरिफ मसूद की गिरफ्तारी

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ इकबाल मैदान में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ अब विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. दरअसल तिलैया थाना पुलिस लंबे समय से मसूद के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक आरिफ मसूद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. अब पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में फरारी की उद्घोषणा के लिए आवेदन पेश किया था. विशेष अदालत ने आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. इसी विशेष अदालत ने 8 नवंबर को आरिफ मसूद की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज किया था.

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6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत सात लोगों के खिलाफ धारा- 153 ए के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में अब तक पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आरिफ मसूद को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली. ये सभी आरोपी आरिफ मसूद के साथ इकबाल मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थे. सभी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सह आरोपी बनाया गया है.

कांग्रेस विधायक पर आरोप

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर आरोप है कि, उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला भाषण दिया. आरिफ मसूद को इकबाल मैदान में प्रदर्शन करने के लिए केवल 30 लोगों की ही अनुमति प्रशासन से मिली थी, लेकिन मसूद के आह्वान पर इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं. फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद तलैया थाना पुलिस ने आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी. जिनमें से एक एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

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