ETV Bharat / state

आरिफ मसूद को 'फरार' शब्द से आपत्ति! वीडियो जारी कर कहा, जमानत खारिज हुई तो 25 नवंबर को भोपाल कोर्ट में हो जाऊंगा पेश - कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद

फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन मामला : कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद वीडियो जारी किया है. इसमें वो अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं. आरिफ मसूद ने बयान में कहा है कि उनके नाम के साथ फरार शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए. अगर 25 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज होती है तो वो खुद भोपाल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देंगेे.

Arif Masood Congress MLA
आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक
author img

By

Published : Nov 21, 2020, 1:34 AM IST

भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्होने मीडिया में एक वीडियो के जरिए अपना पक्ष रखा है. अपने बयान में आरिफ मसूद ने कहा है कि उनके नाम के साथ फरार शब्द का इस्तेमाल ना हो. आरिफ ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जिस पर फैसला आना अभी बाकी है लेकिन उससे पहले ही उनके नाम के साथ फरार शब्द इस्तेमाल हो रहा है जिस पर उन्हे आपत्ति है.

आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक

भोपाल कोर्ट में हो जाऊंगा पेश
विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मेरे नाम के साथ फरार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जो अनुचित है. मेरा आग्रह है कि इस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए. भोपाल जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, लेकिन त्योहारों की छुट्टियों के चलते हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई नहीं की है. अब इस पर 25 नवंबर को सुनवाई की जानी है. इसके बाद हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं उसका स्वागत करूंगा. अगर हाईकोर्ट से मेरी जमानत याचिका खारिज होती है तो मैं खुद भोपाल जिला कोर्ट में पेश हो जाऊंगा.

ये भी पढ़ें: 2 सप्ताह बाद भी नहीं हो सकी आरिफ मसूद की गिरफ्तारी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

मसूद के वकील ने गिरफ्तारी वारंट को बताया अनुचित
इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के वकील वहीद खान ने मसूद के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को ही अनुचित बताया है. वहीद खान ने कहा कि सरकार बदले की भावना से विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोर्ट को गुमराह करने का भी काम कर रही है. जिस तरीके से आरिफ मसूद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उससे लगता है कि यह सब बदले की भावना से हो रहा है. गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले और फरार की उद्घोषणा से पहले भी कोर्ट की ओर से समय दिया जाता है, लेकिन विधायक के केस में ऐसा नहीं हुआ.

जानिए क्या है पूरा मामला
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और उनके समर्थकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्यूअल मैंक्रो के खिलाफ इकबाल मैदान में एक प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में केवल 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी लेकिन देखते ही देखते इकबाल मैदान पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 188 के तहत आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उसके ठीक 3 दिन बाद आरिफ मसूद समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 153 ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया. इस मामले में अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद फरार हैं.

भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्होने मीडिया में एक वीडियो के जरिए अपना पक्ष रखा है. अपने बयान में आरिफ मसूद ने कहा है कि उनके नाम के साथ फरार शब्द का इस्तेमाल ना हो. आरिफ ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जिस पर फैसला आना अभी बाकी है लेकिन उससे पहले ही उनके नाम के साथ फरार शब्द इस्तेमाल हो रहा है जिस पर उन्हे आपत्ति है.

आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक

भोपाल कोर्ट में हो जाऊंगा पेश
विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मेरे नाम के साथ फरार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जो अनुचित है. मेरा आग्रह है कि इस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए. भोपाल जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, लेकिन त्योहारों की छुट्टियों के चलते हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई नहीं की है. अब इस पर 25 नवंबर को सुनवाई की जानी है. इसके बाद हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं उसका स्वागत करूंगा. अगर हाईकोर्ट से मेरी जमानत याचिका खारिज होती है तो मैं खुद भोपाल जिला कोर्ट में पेश हो जाऊंगा.

ये भी पढ़ें: 2 सप्ताह बाद भी नहीं हो सकी आरिफ मसूद की गिरफ्तारी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

मसूद के वकील ने गिरफ्तारी वारंट को बताया अनुचित
इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के वकील वहीद खान ने मसूद के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को ही अनुचित बताया है. वहीद खान ने कहा कि सरकार बदले की भावना से विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोर्ट को गुमराह करने का भी काम कर रही है. जिस तरीके से आरिफ मसूद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उससे लगता है कि यह सब बदले की भावना से हो रहा है. गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले और फरार की उद्घोषणा से पहले भी कोर्ट की ओर से समय दिया जाता है, लेकिन विधायक के केस में ऐसा नहीं हुआ.

जानिए क्या है पूरा मामला
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और उनके समर्थकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्यूअल मैंक्रो के खिलाफ इकबाल मैदान में एक प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में केवल 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी लेकिन देखते ही देखते इकबाल मैदान पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 188 के तहत आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उसके ठीक 3 दिन बाद आरिफ मसूद समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 153 ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया. इस मामले में अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद फरार हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.