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प्रहलाद लोधी मामला: हाईकोर्ट के रूख पर कांग्रेस की नजर, 5 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई - भोपाल में प्रहलाद लोधी केस

प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने का मामला अब गरमाता नजर आ रहा है. जिस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लोधी की सदस्यता खत्म की गई, फिलहाल लोधी को हाईकोर्ट से उस मामले में बड़ी राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. 5 जनवरी तक के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. अब अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.

प्रहलाद लोधी
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Published : Nov 12, 2019, 11:27 PM IST

भोपाल। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को अपराधिक मामले में हुई 2 साल की सजा पर 5 जनवरी तक के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने हाई कोर्ट पहुंचने के पहले ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी. अब बीजेपी प्रहलाद लोधी की बहाली को लेकर दबाव बना रही है.

5 जनवरी को होगी प्रहलाद लोधी मामले की सुनवाई

मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जैन ने कहा कि प्रहलाद लोधी को अदालत से 2 साल की सजा हुई, उस सजा के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने कानूनी राय लेकर प्रचलित नियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया. उन्होंने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग और विधानसभा अध्यक्ष के बीच का है. इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है.

फिर भी कांग्रेस जन प्रतिनिधित्व कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई- 2013 में दिए गए निर्णय के आधार पर कह रही है, कि जब जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 4 का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अपील में जाने का अधिकार नहीं है. तो सदस्यता बहाली का सवाल ही नहीं उठता.

भोपाल। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को अपराधिक मामले में हुई 2 साल की सजा पर 5 जनवरी तक के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने हाई कोर्ट पहुंचने के पहले ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी. अब बीजेपी प्रहलाद लोधी की बहाली को लेकर दबाव बना रही है.

5 जनवरी को होगी प्रहलाद लोधी मामले की सुनवाई

मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जैन ने कहा कि प्रहलाद लोधी को अदालत से 2 साल की सजा हुई, उस सजा के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने कानूनी राय लेकर प्रचलित नियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया. उन्होंने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग और विधानसभा अध्यक्ष के बीच का है. इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है.

फिर भी कांग्रेस जन प्रतिनिधित्व कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई- 2013 में दिए गए निर्णय के आधार पर कह रही है, कि जब जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 4 का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अपील में जाने का अधिकार नहीं है. तो सदस्यता बहाली का सवाल ही नहीं उठता.

Intro:भोपाल। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को अपराधिक मामले में हुई 2 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन मध्यप्रदेश विधानसभा प्रहलाद लोधी के हाई कोर्ट पहुंचने के पहले ही उनकी सदस्यता समाप्त कर चुकी थी। अब बीजेपी प्रहलाद लोधी की बहाली को लेकर दबाव बना रही है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस का रुख है कि इस मामले में जो भी फैसला करना है। वह हाईकोर्ट, मध्यप्रदेश विधानसभा और चुनाव आयोग को लेना है। 5 जनवरी तक हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर अंतरिम रोक लगाई है। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी,उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।


Body:इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश जैन का कहना है कि प्रहलाद लोधी विधायक थे। उनको अदालत से 2 साल की सजा हुई। उस सजा के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने कानूनी राय ले कर प्रचलित नियम के तहत कार्रवाई करते हुए विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया। जहां तक सवाल पार्टी का है, तो यह मामला विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग और विधानसभा के बीच का मामला है। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है।


कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में 5 जनवरी तक अंतरिम स्टे है 5 जनवरी की सुनवाई के बाद जो भी स्थिति बनेगी वह हाईकोर्ट स्पष्ट करेगा।


Conclusion:कांग्रेस के मौजूदा रुख को देखते हुए लगता है कि मप्र विधानसभा फिलहाल प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाली का कदम उठाने का मन नहीं बना रही है। कांग्रेस जन प्रतिनिधित्व कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2013 में दिए गए निर्णय के आधार पर ही लगातार कह रही है कि जब जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 4 का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है। जिसके तहत अपील में जाने का अधिकार नहीं है। तो सदस्यता बहाली का सवाल नहीं उठता है।
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