ETV Bharat / state

हाइकोर्ट के स्टे के बाद भी नहीं होगी प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहालः कांग्रेस

बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने दावा किया है कि प्रहलाद लोधी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त ही रहेगी.

नहीं होगी बीजेपी विधायक की सदस्यता बहाल
author img

By

Published : Nov 7, 2019, 6:08 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर स्टे लगा दिया गया है. मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने दावा किया है कि बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक भले ही लगा दी हो. लेकिन इसके बाद भी उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त ही रहेगी.

नहीं होगी प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल

मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह का कहना है जिस सजा के आदेश के आधार पर प्रहलाद लोधी की विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है. लेकिन अब उनकी सजा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. जिस पर अजय सिंह यादव का कहना है कि बीजेपी विधायक की सदस्यता बहाल नहीं होगी.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी की अपील स्वीकार कर सजा पर रोक लगाई है, उससे विधानसभा की सदस्यता समाप्ति के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 8-4 में प्रावधान था कि अपील की स्थिति में सदस्यता बरकरार रहेगी. लेकिन जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को समाप्त कर दिया था. ऐसी स्थिति में अपील स्वीकृत होने पर भी सजा पर रोक लग सकती है लेकिन विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है.

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर स्टे लगा दिया गया है. मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने दावा किया है कि बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक भले ही लगा दी हो. लेकिन इसके बाद भी उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त ही रहेगी.

नहीं होगी प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल

मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह का कहना है जिस सजा के आदेश के आधार पर प्रहलाद लोधी की विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है. लेकिन अब उनकी सजा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. जिस पर अजय सिंह यादव का कहना है कि बीजेपी विधायक की सदस्यता बहाल नहीं होगी.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी की अपील स्वीकार कर सजा पर रोक लगाई है, उससे विधानसभा की सदस्यता समाप्ति के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 8-4 में प्रावधान था कि अपील की स्थिति में सदस्यता बरकरार रहेगी. लेकिन जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को समाप्त कर दिया था. ऐसी स्थिति में अपील स्वीकृत होने पर भी सजा पर रोक लग सकती है लेकिन विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है.

Intro:भोपाल।मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक के बाद भी उच्चतम न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के निर्णय के अनुसार विधानसभा की सदस्यता समाप्त ही रहेगी।
Body:कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी की अपील स्वीकार कर सजा पर रोक लगाई है। उसे विधानसभा की सदस्यता समाप्ति के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 8-4 में प्रावधान था कि अपील की स्थिति में सदस्यता बरकरार रहेगी। लेकिन जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी धारा को समाप्त कर दिया था।ऐसी स्थिति में अपील स्वीकृत होने पर भी सजा पर रोक लग सकती है। लेकिन विधायक या सांसद या किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है। जब तक कि उन्हें पूरी तरह बना कर दिया जाए ।हाईकोर्ट के निर्णय से सदस्यता मामले में परिवर्तन नहीं होगा।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.