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लॉकडाउन 3.0 को लेकर कंफ्यूजन में राजधानी की जनता, कलेक्टर ने कही ये बात - lock down

देश में अगले 14 दिन तक फिर से लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है. तीसरे चरण के लॉकडाउन में जिले को 3 कैटेगरी में बांटकर कई तरह की छूट दी गई है. जिसको लेकर आज भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बयान जारी किया हैं.

collector of bhopal tarun pithode given instruction regarding lock down 3.0
लॉकडाउन 3.0 को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश
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Published : May 4, 2020, 4:03 PM IST

Updated : May 4, 2020, 10:43 PM IST

भोपाल। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए तीसरी बार लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन मे बांटा है और कैटेगरी के हिसाब से राहत दी है. लेकिन यही छूट लोगों को कंफ्यूज़ कर रही है कि कौन सी राहत किसके लिए है.

लॉकडाउन 3.0 को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

ऐसा ही कंफ्यूजन भोपाल की जनता में भी फैल रहा है, जिसे दूर करने के लिए भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने बयान जारी किया है. कलेक्टर ने बताया कि भोपाल में सिर्फ राज्य और केंद्र के दफ्तर खुलेंगे. दफ्तर में सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ रहेगा. वहीं 65 से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से नहीं निकलेंगे.

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सुविधा को छूट दी गई है. निजी व्यवसाय को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है . भोपाल की तहसील बैरसिया ऑरेंज जोन में इसलिए है वहां कंस्ट्रक्शन और कुछ शॉप खोलने की मंजूरी दी गई. साथ ही कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि 2.0 लॉकडाउन की तरह 3.0 लॉकडाउन में भी वही आदेश लागू होंगे जो पहले से जारी हैं.

भोपाल। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए तीसरी बार लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन मे बांटा है और कैटेगरी के हिसाब से राहत दी है. लेकिन यही छूट लोगों को कंफ्यूज़ कर रही है कि कौन सी राहत किसके लिए है.

लॉकडाउन 3.0 को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

ऐसा ही कंफ्यूजन भोपाल की जनता में भी फैल रहा है, जिसे दूर करने के लिए भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने बयान जारी किया है. कलेक्टर ने बताया कि भोपाल में सिर्फ राज्य और केंद्र के दफ्तर खुलेंगे. दफ्तर में सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ रहेगा. वहीं 65 से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से नहीं निकलेंगे.

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सुविधा को छूट दी गई है. निजी व्यवसाय को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है . भोपाल की तहसील बैरसिया ऑरेंज जोन में इसलिए है वहां कंस्ट्रक्शन और कुछ शॉप खोलने की मंजूरी दी गई. साथ ही कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि 2.0 लॉकडाउन की तरह 3.0 लॉकडाउन में भी वही आदेश लागू होंगे जो पहले से जारी हैं.

Last Updated : May 4, 2020, 10:43 PM IST
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