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पति-पत्नी के गंभीर मामलों में कड़े कानून बनाएं अधिकारीः मुख्यमंत्री - भोपाल में पत्नी के काटे हाथ

एमपी के भोपाल में लगातार तीन दिन से हो रही घरेलू हिंसा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर इस तरह के अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों पर 307 जैसी धाराएं लगानी चाहिए.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
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Published : Mar 27, 2021, 3:00 PM IST

भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगातार हो रही घरेलू हिंसा को लेकर नाराजगी जताई है. मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि पत्नी के हाथ काट देना कोई मामूली अपराध नहीं है. इसमें 307 जैसी धाराएं लगानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि पति-पत्नी के आपसी झगड़े को मानकर ढिलाई बरती जाती है लेकिन ऐसे अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आना चाहिए. इन पर सजा का कड़ा प्रावधान करने का कानून बनाना होगा.

सीएम ने दिए आदेश.

पिछले 15 दिन में हुईं तीन घटनाएं
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने कानून में कड़े प्रावधानों की तैयारी शुरू कर दी है. सीएम ने कहा कि यह साधारण नहीं भयंकर अपराध है. मैं चाहता हूं कि घरेलू हिंसा के खिलाफ जनजागरण अभियान चले और नया कानून बने.

ऐसे अपराधों पर लगे 307 जैसी धाराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए ऐसा कठोरतम दंड हो, जिससे ये सिहर जाएं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने कहा कि कोई और हमला करे तो अपराध है लेकिन पति ऐसा करे तो यह विश्वास का खून है. यह प्राणघातक हमला नहीं है. यह साधारण अपराधों की तरह का मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिये. पिछले 15 दिन में तीन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. पतियों ने तीन पत्नियों के हाथ काटे हैं. सीएम ने कहा कि घरेलू हिंसा के ऐसे मामले बेहद गंभीर हैं. इन मामलों को गंभीरता से लेना होगा.

यह भी पढ़ेंः सनकी पति: पत्नी की हथेली और पैर का पंजा काटा

भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगातार हो रही घरेलू हिंसा को लेकर नाराजगी जताई है. मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि पत्नी के हाथ काट देना कोई मामूली अपराध नहीं है. इसमें 307 जैसी धाराएं लगानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि पति-पत्नी के आपसी झगड़े को मानकर ढिलाई बरती जाती है लेकिन ऐसे अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आना चाहिए. इन पर सजा का कड़ा प्रावधान करने का कानून बनाना होगा.

सीएम ने दिए आदेश.

पिछले 15 दिन में हुईं तीन घटनाएं
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने कानून में कड़े प्रावधानों की तैयारी शुरू कर दी है. सीएम ने कहा कि यह साधारण नहीं भयंकर अपराध है. मैं चाहता हूं कि घरेलू हिंसा के खिलाफ जनजागरण अभियान चले और नया कानून बने.

ऐसे अपराधों पर लगे 307 जैसी धाराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए ऐसा कठोरतम दंड हो, जिससे ये सिहर जाएं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने कहा कि कोई और हमला करे तो अपराध है लेकिन पति ऐसा करे तो यह विश्वास का खून है. यह प्राणघातक हमला नहीं है. यह साधारण अपराधों की तरह का मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिये. पिछले 15 दिन में तीन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. पतियों ने तीन पत्नियों के हाथ काटे हैं. सीएम ने कहा कि घरेलू हिंसा के ऐसे मामले बेहद गंभीर हैं. इन मामलों को गंभीरता से लेना होगा.

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