ETV Bharat / state

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर शिवराज ने कसा तंज, बोले-जैसी करनी वैसी भरनी - Shivraj taunted Rahul Gandhi

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ''यह कर्मों की सजा है. जो जैसा करता है वैसा ही भल भोगता है''.

cm Shivraj on Rahul Gandhi cancellation membership
शिवराज ने कसा राहुल गांधी पर तंज
author img

By

Published : Mar 24, 2023, 5:45 PM IST

भोपाल। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है (CM Shivraj target Rahul Gandhi). उन्होंने कहा कि ''जो जैसे करता है वो वैसा भोगता है''. एक श्लोक के जरिए अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए शिवराज ने कहा कि ''कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करइ तो तस फल चाखा''. अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है. राहुल गांधी ने जैसा किया उनको अब उसका परिणाम भोगना है.

  • कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
    जो जस करहि सो तस फल चाखा।। pic.twitter.com/QtF4yjjD0v

    — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शिवराज ने कहा ये कर्मों की सजा जैसा: शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गाधी की संसद की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि ''ये कर्मों के फल जैसा है. जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है. राहुल गांदी ने जो किया था अब उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है''. इसस पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद कहा था कि ''अब कोर्ट की मुहर लग गई है कि राहुल राजनीति के आदतन अपराधी हैं.''

Also Read: इन खबरों पर भी डालें एक नजर

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, क्या है मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई है. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद हैं. लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के मुताबिक राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाए जाने के दिन से ही बतौर संसद सदस्य अयोग्य करार किया गया है. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में हुई एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उसी मुद्दे पर मानहानि के मुकदमे में सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सनाई है. इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपना निर्णय देते हुए कहा था कि विधायक या सांसद अगर निचली अदालत में दोषी पाया जाता है तो उसी दिन से उसकी विधानसभा अथवा संसद की सदस्य रद्द हो जाएगी. हांलाकि इसके पहले कोर्ट के अंतिम निर्णय तक ये सदस्यता समाप्त नहीं होती थी.

भोपाल। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है (CM Shivraj target Rahul Gandhi). उन्होंने कहा कि ''जो जैसे करता है वो वैसा भोगता है''. एक श्लोक के जरिए अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए शिवराज ने कहा कि ''कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करइ तो तस फल चाखा''. अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है. राहुल गांधी ने जैसा किया उनको अब उसका परिणाम भोगना है.

  • कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
    जो जस करहि सो तस फल चाखा।। pic.twitter.com/QtF4yjjD0v

    — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शिवराज ने कहा ये कर्मों की सजा जैसा: शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गाधी की संसद की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि ''ये कर्मों के फल जैसा है. जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है. राहुल गांदी ने जो किया था अब उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है''. इसस पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद कहा था कि ''अब कोर्ट की मुहर लग गई है कि राहुल राजनीति के आदतन अपराधी हैं.''

Also Read: इन खबरों पर भी डालें एक नजर

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, क्या है मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई है. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद हैं. लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के मुताबिक राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाए जाने के दिन से ही बतौर संसद सदस्य अयोग्य करार किया गया है. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में हुई एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उसी मुद्दे पर मानहानि के मुकदमे में सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सनाई है. इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपना निर्णय देते हुए कहा था कि विधायक या सांसद अगर निचली अदालत में दोषी पाया जाता है तो उसी दिन से उसकी विधानसभा अथवा संसद की सदस्य रद्द हो जाएगी. हांलाकि इसके पहले कोर्ट के अंतिम निर्णय तक ये सदस्यता समाप्त नहीं होती थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.