भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बुधवार को स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना को लॉन्च किया इस अवसर पर सीएम ने कहा, जब सरकार है तो जनता को काम-धंधे के लिए ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं है. सरकार अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की तरह ही ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनके कार्य एवं व्यवसाय के लिए 10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी बैंकों से बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी. ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी. इसके लिए हितग्राहियों द्वारा बैंक को किसी प्रकार की प्रतिभूति या धरोहर राशि नहीं देनी होगी.
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना और ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया. योजना के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, योजना में जाति, शैक्षणिक योग्यता आदि का कोई बंधन नहीं होगा. ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 55 साल के पथ विक्रेता(स्ट्रीट वेंडर) इस योजना का लाभ ले सकेंगे. केश शिल्पी(हेयर ड्रेसर), हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल एवं बाइक मैकेनिक, बढ़ई (कारपेंटर), ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, दर्जी, कर्मकार मंडल से संबंधित व्यवसाई इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
30 दिन में अप्रूव होगा लोन
मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिन के अंदर बैंक द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा. प्रकरणों का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा. योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाएगी और जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर होगा.
योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है. आवेदक कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा होगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क न वसूला जाए.