भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति को जारी कर दिया है, जिसके तहत एक जुलाई से अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे. मध्यप्रदेश में जारी की गई तबादला नीति में सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग अपने तबादला नीति बना सकेंगे. इसमें जिला सम्बल के कर्मचारी और राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला का अधिकार संबंधित विभाग के एसीएस और पीसीएस सहित विभागीय मंत्री के अनुमोदन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा. इसके साथ ही प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा.
महिलाओं को ट्रांसफर मे दी विशेष छूट
तीन साल से अधिक पदस्थ पदाधिकारी के नियमों के तबादले को शिथिल किया गया है. सरकार परफॉर्मेंस की आधार पर भी अधिकारियों का तबादला करने जा रही है. नियम के तहत टारगेट पूरा करने वाले अधिकारियों को मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर किया जाएगा. नई ट्रांसफर नीति के तहत महिलाओं को विशेष छूट दी गई है, जिसमें अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं अपन संबंधित जिले में नौकरी कर सकेंगी. इसके साथ ही गृह जिले में भी ट्रांसफर ले सकती हैं.
निर्धारित पदों से अधिक नहीं हो सकेगी पोस्टिंग
संबंध विभाग में निर्धारित पदों से अधिक पर कर्मचारियों की पोस्टिंग नही हो सकेगी. एक निश्चित सीमा में ही अधिकारियों का तबादला किया जा सकेगा. सरकार ने सभी तरह से बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि किसी एक पद पर एक बार सेवा देने के बाद उसी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी.
यहां महिला अधिकारियों की दी जाएगी प्राथमिकता
वहीं कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर महिला अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि लिंग अनुपात को सामान्य बनाया जा सके. स्थानांतरण आदेश जारी होने के 14 दिन के अंदर संबंधित अधिकारियों को पद मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में प्रदेश के पदाधिकारी समय पर स्थानांतरण पा सकेंगे.
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स्थानांतरण से खाली हुए पदों की पूर्ति उसी पद के सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही सरकार ने तय किया है कि छूट का प्रावधान संबंधित संख्या के आधार पर बनाई गई तालिका से दिया जा सकता है. वही राज्य से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुशंसा के आधार पर हो सकेगा.