भोपाल। राजधानी भोपाल में एक महिला लेक्चरर पर एसिड अटैक के मामले में जिला न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों पर तीन- तीन लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न चुकाने पर तीन साल का कठोर कारावास की सजा मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी कमल जोशी के न्यायालय ने सुनाई.
जीजा ने ही किया था एसिड अटैक : घटना करीब चार साल पहले की है. भोपाल में 18 जून 2016 को एक महिला लेक्चरर अपने घर से पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने को बस पकड़ने के लिए पैदल जा रही थी. इसी दौरान मकान नंबर 4/2 अरेरा कॉलोनी के सामने बाइक सवार दो लोगों ने महिला पर एसिड अटैक कर दिया था. अचानक हुए हमले में पीड़िता का बाया हाथ, पेट और चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था. इसके बाद भोपाल के नर्मदा हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था. विवेचना के दौरान हबीबगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल सीजी 08 डब्लू 6932 की पहचान की. वाहन निशानदेही पर पुलिस ने युवती के जीजा त्रिलोकचंद और उसके मित्र शुभम तिवारी को गिरफ्तार किया गया था.
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युवती से शादी करना चाहता था : पीड़ित युवती का जीजा उससे शादी करना चाहता था, परंतु युवती द्वारा इंकार करने पर वह नाराज हो गया. इसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती पर एसिड अटैक कर दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में शासन की ओर से इसने स्नेहलता स्वामी विशेष लोक अभियोजन द्वारा पैरवी की गई. करीब चाल साल चले केस के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सजा में यह भी प्रावधान है कि यदि आरोपी तीन-तीन लाख का अर्थदंड नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना पड़ेगा. (acid attack on sister in law) (life imprisonment in acid attack case)