भोपाल। अपराधिक मामले में 2 साल की सजा होने के बाद पन्ना जिले के पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता मध्यप्रदेश विधानसभा ने समाप्त कर दी थी. विधानसभा ने यह फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत लिया था. सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने 5 जनवरी तक उनकी सजा पर अंतरिम स्टे दे दिया है. इस आधार पर बीजेपी मांग कर रही है कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल की जाए.
वहीं बीजेपी कई बार इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल से गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक प्रहलाद लोधी की बहाली नहीं हुई है. इस मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि किस कानून के तहत प्रहलाद लोधी को बर्खास्त किया गया है, इसलिए बीजेपी सिर्फ इस मामले पर सियासत कर रही है. अगर बीजेपी वाकई में उनकी सदस्यता की बहाली चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.