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अगर बाइक से करना चाहते हैं सुहाना सफर तो आपके लिए जरूरी है जानना ये खबर

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Published : Jul 1, 2019, 11:35 PM IST

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में बाइक सवारों के लिये नये नियम लागू किये हैं. नये नियम के तहत अब बाइक चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा. लेकिन नया नियम महिलाओं पर लागू नहीं होगा.

नये नियम

भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिये प्रदेश सरकार ने बाइक सवारों के लिये नये नियम लागू किये हैं. नये नियम के तहत अब बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा और नियम पर अमल नहीं करने पर चलानी कार्रवाई की जाएगी. एएसपी प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि कानून 1984 से ही बन चुका है, लेकिन सरकार ने प्रदेश में अब जाकर लागू किया है.

बाइक सवारों के लिये नये नियम

मध्यप्रदेश में महिलाओं को ट्रैफिक रूल में हेलमेट नहीं लगाने की छूट मिली हुई है. जिससे महिलाओं की चेकिंग नहीं की जा रही है. इस साल सड़क हादसों में 125 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल हैं. ऐसे में मांग उठाई जा रही है कि नियम बनाकर महिलाओं के लिये भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिये.

भोपाल के चौक चौराहों पर बेरीकेट लगाकर वाहन चेकिंग की जा रही है. राजधानी भोपाल में भी जगह-जगह लोगों को रोका गया और चलानी कार्रवाई की गयी.

भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिये प्रदेश सरकार ने बाइक सवारों के लिये नये नियम लागू किये हैं. नये नियम के तहत अब बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा और नियम पर अमल नहीं करने पर चलानी कार्रवाई की जाएगी. एएसपी प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि कानून 1984 से ही बन चुका है, लेकिन सरकार ने प्रदेश में अब जाकर लागू किया है.

बाइक सवारों के लिये नये नियम

मध्यप्रदेश में महिलाओं को ट्रैफिक रूल में हेलमेट नहीं लगाने की छूट मिली हुई है. जिससे महिलाओं की चेकिंग नहीं की जा रही है. इस साल सड़क हादसों में 125 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल हैं. ऐसे में मांग उठाई जा रही है कि नियम बनाकर महिलाओं के लिये भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिये.

भोपाल के चौक चौराहों पर बेरीकेट लगाकर वाहन चेकिंग की जा रही है. राजधानी भोपाल में भी जगह-जगह लोगों को रोका गया और चलानी कार्रवाई की गयी.

Intro:बाइक चालक और पीछे बैठने वाले को पहनना होगा हेलमेट,,

प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे वहीं सरकार ने नए नियम लागू किये हैं बाइक चालक और पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट जिससे हादसे में मौत का ग्राफ कम किया जा सके, Body:1 जुलाई से प्रदेश सरकार ने बाइक सवारो के लिए नए नियम किये चालू, बाइक चलाने वाला (राइडर) और पीछे बैठने वाले दोनो को हेलमेट पहनना होगा, यदि इस पर अमल नहीं किया गया तो चलानी कार्रवाई की जाएगी, एएसपी प्रदीप सिंह चौहान ने बाताया कि कानून 1984 से ही बन चुका है,परंतु सरकार ने प्रदेश में अब लागू किया।

पूरे प्रदेश में वाहन चेकिंग का दौर शुरू हो चुका है, चौक चौराहों पर बेरी गेट लगाकर वाहन चैकिंग की जा रही है,राजधानी भोपाल में भी इस तरह के नजारे सोमवार को देखने को मिले जहाँ जगह जगह लोगों को रोका गया और चलानी कार्रवाई की गयी,जिसमें कई जगहों पर लोग गाड़ी लेकर भागते भी दिखाई दिए।
हालांकि मध्यप्रदेश में महिलाओं को अधिनियम के तहत हेलमेट न लगाने की छूट मिली हुई है। जिससे महिलाओं की चेकिंग नहीं की न जा रही है जिससे उनकी सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है।Conclusion:वहीं इस वर्ष हादसे से125लोगों की मौत हो चुकी जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल है, मांग उठाई जा रही है नियम के अनुसार महिलाओं को भी हेलमेट पहनने के लिए अनिवार्य किया जाये जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। अब ये देखना होगा कि पुलिस विभाग का निर्णय कितना कारगर साबित होता है।

बाईट: प्रदीप सिंह चौहान,एसपी,भोपाल ट्रैफिक
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