भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिये प्रदेश सरकार ने बाइक सवारों के लिये नये नियम लागू किये हैं. नये नियम के तहत अब बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा और नियम पर अमल नहीं करने पर चलानी कार्रवाई की जाएगी. एएसपी प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि कानून 1984 से ही बन चुका है, लेकिन सरकार ने प्रदेश में अब जाकर लागू किया है.
मध्यप्रदेश में महिलाओं को ट्रैफिक रूल में हेलमेट नहीं लगाने की छूट मिली हुई है. जिससे महिलाओं की चेकिंग नहीं की जा रही है. इस साल सड़क हादसों में 125 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल हैं. ऐसे में मांग उठाई जा रही है कि नियम बनाकर महिलाओं के लिये भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिये.
भोपाल के चौक चौराहों पर बेरीकेट लगाकर वाहन चेकिंग की जा रही है. राजधानी भोपाल में भी जगह-जगह लोगों को रोका गया और चलानी कार्रवाई की गयी.