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प्रतिबंधों के साथ UNLOCK होगा भोपाल

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Published : Jun 1, 2021, 1:40 AM IST

भोपाल की राजस्व सीमा में 15 जून तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की छूट घोषित की है.

कलेक्टर अविनाश लवानिया
कलेक्टर अविनाश लवानिया

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले की राजस्व सीमा में 15 जून तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की छूट घोषित की है. कोरोना कर्फ्यू में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के नवीन आदेश के साथ सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर ने आदेश बताया कि आम नागरिकों के कोरोना संकमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. क्योंकि वर्तमान समय में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है. उन्होंने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं.

भोपाल प्रतिबंधों के साथ होगा अनलॉक

भोपाल में जनता कर्फ्यू शुकवार रात्रि 8 से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा केमिस्ट और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अस्पताल और संस्थान पूरे दिन खुले रह सकेगें. वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने और जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों , औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी. जारी आदेश अनुसार जिले में खुले और बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा.

रूल ऑफ सिक्स

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णतः बंद रहेंगी. ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी. सभी सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर , पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे. सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे. अत्यावश्यक सेवाऐं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों, जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे. अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी. विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी. इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा.

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. इस कार्य के लिए उद्योग से जुड़े अधिकारियों ,कर्मचारियों, श्रमिकों को वैद्य आईडीकार्ड के साथ आने- जाने की अनुमति रहेगी. उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं एवं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगी. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार और स्टेशनरी की दुकानें पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी. पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगे. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मण्डी, खाद्, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी, इलेक्ट्रीकल , हार्डवेयर, मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेगी.

बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल संचालन की अनुमति रहेगी. बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफ सीएस से जुड़े संस्थानों के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कैश मेनेजमेंट एजेन्सीज संचालन और आवागमन की अनुमति रहेगी. सभी प्रकार के सामानों एवं माल की आवाजाही जारी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी. बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए, जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके. आटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को, फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी , मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकाने पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी. जिले में ई - कामर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले की राजस्व सीमा में 15 जून तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की छूट घोषित की है. कोरोना कर्फ्यू में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के नवीन आदेश के साथ सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर ने आदेश बताया कि आम नागरिकों के कोरोना संकमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. क्योंकि वर्तमान समय में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है. उन्होंने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं.

भोपाल प्रतिबंधों के साथ होगा अनलॉक

भोपाल में जनता कर्फ्यू शुकवार रात्रि 8 से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा केमिस्ट और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अस्पताल और संस्थान पूरे दिन खुले रह सकेगें. वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने और जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों , औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी. जारी आदेश अनुसार जिले में खुले और बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा.

रूल ऑफ सिक्स

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णतः बंद रहेंगी. ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी. सभी सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर , पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे. सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे. अत्यावश्यक सेवाऐं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों, जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे. अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी. विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी. इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा.

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. इस कार्य के लिए उद्योग से जुड़े अधिकारियों ,कर्मचारियों, श्रमिकों को वैद्य आईडीकार्ड के साथ आने- जाने की अनुमति रहेगी. उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं एवं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगी. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार और स्टेशनरी की दुकानें पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी. पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगे. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मण्डी, खाद्, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी, इलेक्ट्रीकल , हार्डवेयर, मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेगी.

बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल संचालन की अनुमति रहेगी. बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफ सीएस से जुड़े संस्थानों के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कैश मेनेजमेंट एजेन्सीज संचालन और आवागमन की अनुमति रहेगी. सभी प्रकार के सामानों एवं माल की आवाजाही जारी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी. बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए, जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके. आटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को, फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी , मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकाने पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी. जिले में ई - कामर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.

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