भोपाल। पूरा प्रदेश एक जून से अनलॉक हो रहा हैं. गृह विभाग के आदेश मुताबिक, पांच फीसदी से अधिक संक्रमण वाले जिलों में कम छूट होगी, जबकि 5 प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिलों में अधिक छूट रहेगी.
भोपाल में संक्रमण की दर 5 फीसदी से ज्यादा हैं. यहां पर थोड़ी पाबंदी रहेगी. दुकानदारों पर नगर निगम और जिला प्रशासन के नुमाइंदे नजर रखेंगे. अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा. बैठक में यह भी तय किया गया कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.
खरगोन में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 26 अप्रैल तक रहेगा जारी
जिला मैनेजमेंट क्राइसिस बैठक में इन पर लिया गया फैसला
- किराना, दवा, सब्जी-फल, राशन दुकानें रोज खुलेंगी.
- हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें हफ्ते में दो दिन खुलेंगी.
- निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे.
- होटल और रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी.
- कंस्ट्रक्शन के काम होते रहेंगे, लेकिन मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था करनी होगी.
- कार और टैक्सी में ड्राइवर सहित तीन लोग बैठ सकेंगे.
इन पर रहेगी रोक (lockdown update in Bhopal)
स्कूल, कोचिंग, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन नहीं होगा. अंतिम संस्कार में 10 लोग और शादियों में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे.