भोपाल। भोपाल में शराब पीकर वहन चलाने वालों का ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटती थी. चालान दस हजार रुपए तक हो सकता है. इसके बाद वाहन भी कोर्ट के आदेश पर मिलता है. लेकिन अब पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर से कड़े कदम उठाए हैं. शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं. वाहन चेकिंग के दौरान अब जितने भी नशे में वाहन चलाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके चालान तो काटे हो जा रहे हैं. साथ ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं.
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आरटीओ को सूचित कर रही है ट्रैफिक पुलिस : अब ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में आरटीओ से पत्राचार कर रही है. इस पत्राचार पर आरटीओ एक्शन भी ले रहा है. भोपाल पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक हंसराज ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तो कार्रवाई करते हैं. साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी आरटीओ के साथ शेयर की जा रही हैं. उन्होंने कहा ट्रैफिक पुलिस के पत्राचार के जरिए आरटीओ से ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी बार-बार कहती है. ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के अनुसार कोई पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया.