भोपाल। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया के यहां उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई ने अग्रिम विवेचना कर पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था. इसमे कुल 5 आरोपियों सात- सात बर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 7 अप्रैल 2013 को आयोजित की गई थी.
MP Vyapam Case: व्यापमं मामले में 5 को सात साल की सजा, MPPMT 2009 की परीक्षा में हुआ था फर्जीवाड़ा
अपनी जगह किसी और को बैठाया था एग्जाम में : इसमें 4 परीक्षार्थियों ने कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठाकर लिखित परीक्षा दिलाई थी. इसमें दलालों और मध्यस्तों से मिलीभगत की गई थी. नागेंद्र सिंह के स्थान पर रवि कुमार राजपूत ने परीक्षा दी थी. परिणाम स्वरूप उक्त चारों परीक्षार्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पास हो गए थे. गुरुवार को न्यायालय ने कूल 32 गवाहों, 220 दस्तावेजों तथा 19 आर्टिकल के आधार पर 4 परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह तथा एक प्रतिरूपक रवि कुमार को सजा सुनाई है. Bhopal Special CBI Court, Judgement Vyapam scam, Sentenced 5 convicts, 7 years in Vyapam case, Fine also paid