भोपाल। कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलते संक्रमण को देखते हुए, जिला प्रशासन ने राजधानी भोपाल की दुकानें और बाजार 8 बजे तक ही खुले रखने का निर्णय लिया था, लेकिन इस त्योहारी सीजन में जिला प्रशासन में अपना ये निर्णय निरस्त कर दिया है और आदेश जारी किए हैं कि अब पूर्व में निर्धारित समय के मुताबिक शहर की दुकानें और बाजार खुल सकेंगे. हालांकि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने साफ कर दिया है कि दुकान संचालकों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए, सभी नियमों का पालन करना होगा.
भोपाल जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है, अब शहर की दुकानें और बाजार रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे. भोपाल के नए और पुराने शहर के व्यापारियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए, प्रशासन से दुकानें और बाजार ज्यादा समय तक खोलने की मांग की थी. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने रात 8 बजे तक की दुकानें खोले जाने का अपना आदेश निरस्त कर दिया है और नया आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि दुकानें और बाजार पूर्व में निर्धारित समय तक खोले जा सकते हैं. हालांकि जिला प्रशासन ने दुकान संचालकों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर समेत कोरोना वायरस से बचाव के सभी नियमों के पालन करने के निर्देश दिए हैं.