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Bhopal Rape case नाबालिग पीड़िता को मिला इंसाफ, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - minor rape victim got justice

आखिरकार एक नाबालिग लड़की को इंसाफ मिल गया है, भोपाल में जिला एवं सत्र न्यायालय में 18वें अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था.

bhopal Rape accused sentenced to 20 years
दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Dec 7, 2022, 9:42 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई (Rape accused sentenced to 20 years) है. लोक अभियोजक के अनुसार भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी ब्रिजेश खरे को सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी अचानक कहीं गायब हो गई है. घर के आस-पास तथा रिश्तेदारों के यहां उसे तलाश किया लेकिन कहीं भी लड़की का पता नहीं चल सका. मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता की तलाश की थी.

रेप के आरोप में 20 साल की सजा: भोपाल में जिला एवं सत्र न्यायालय में 18वें अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में तीन हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक टी पी गौतम सरला कहार एवं गुंजन गुप्ता ने की.

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जबरदस्ती किया गलत काम: शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को तलाश किया. नाबालिग ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद उसने एक मकान में उसे रखा, जहां उसके साथ जबदस्ती गलत काम किया. मामले में न्यायालय ने मेडिकल साक्ष्य और माता-पिता साक्ष्यों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को उक्त सजा सुनाई है.

भोपाल। राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई (Rape accused sentenced to 20 years) है. लोक अभियोजक के अनुसार भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी ब्रिजेश खरे को सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी अचानक कहीं गायब हो गई है. घर के आस-पास तथा रिश्तेदारों के यहां उसे तलाश किया लेकिन कहीं भी लड़की का पता नहीं चल सका. मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता की तलाश की थी.

रेप के आरोप में 20 साल की सजा: भोपाल में जिला एवं सत्र न्यायालय में 18वें अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में तीन हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक टी पी गौतम सरला कहार एवं गुंजन गुप्ता ने की.

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जबरदस्ती किया गलत काम: शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को तलाश किया. नाबालिग ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद उसने एक मकान में उसे रखा, जहां उसके साथ जबदस्ती गलत काम किया. मामले में न्यायालय ने मेडिकल साक्ष्य और माता-पिता साक्ष्यों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को उक्त सजा सुनाई है.

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