भोपाल. प्रदेश की राजधानी कोलार थाना इलाके में जुलाई 2019 को हुई घटना, जिसमें एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले चार साल के बच्चे की चींटीमार पाउडर खिला कर मार डाला था. अगले दिन उसकी लाश को जला दिया था. उस पूरे मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है. 8वें अपर सत्र न्यायाधीश बलराम यादव की अदालत ने आरोपी सुनीता सोलंकी को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे और विजय कोटिया ने इस पूरे मामले की पैरवी की है.
क्या है पूरा मामला: जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के कोलार थाना इलाके के चीचली बैरागढ में 14 जुलाई 2019 में घटे एक गंभीर अपराध में जिसमे नारायण मीणा का चार साल का नाती वरुण घर के सामने खेलते खेलते गायब हो गया था. परिजनों ने उसको आसपास काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई आता पता नहीं चला.
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उसके बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस को भी पहले दो दिन तक इस पूरे मामले में कोई सुराग नहीं मिला. तीसरे दिन वरुण की अधजली लाश पडोस में खाली पड़े मकान में मिली थी. इसके बाद पुलिस ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए थे. घटनास्थल से बिखरे हुए गेहूं की लाइन सुनीता के घर तक गई थी जिससे हत्या का राज खुला था.
सुनीता के घर में रखी टंकी में गेहूं थे और आसपास कीटनाशक भी था. सुनीता और उसके नाबालिग पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो पता चला कि सुनीता ने रंजिश को लेकर वरुण का अपहरण कर उसे चींटी मार दवा खिलाकर मार दिया. उसे गेहूं की टंकी में बंद कर दिया था. अगले दिन उसने वरुण के शव को घर से थोड़ी ही दूर पर सने पड़े मकान में ले जाकर जला दिया था.