भोपाल। राजधानी भोपाल की जिला न्यायालय द्वारा एयरपोर्ट रोड पर पंचवटी कॉलोनी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले रमाकांत विजयवर्गीय (land mafia ramakant vijayvargiya) को न्यायालय द्वारा 5 साल का सजा और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है (court sentenced ramakant vijayvargiya to 5 year). हाई प्रोफाइल मामले में रमाकांत में ना केवल खरीदारों के साथ ठगी करी है, बल्कि किसानों के साथ भी धोखाधड़ी की है. काफी समय से फरार रमाकांत विजयवर्गी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार सुनाई गई सजा: भोपाल में पंचवटी कॉलोनी में धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार सजा सुनाई गई है. भोपाल कोर्ट ने 160 करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है (court sentenced ramakant vijayvargiya to 5 year). साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लागाया है. दरसअल ठगी मामले में फरार चल रहे भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को राजधानी की कोहेफिजा थाना पुलिस ने इंदौर से दो साल पहले गिरफ्तार किया था. इंदौर में वह भेष बदल के रह रहा था. वो लोगों को अपना नाम भी रामकुमार व्यास बताता था.
एमपी के 80 करोड़ के श्रद्धा सबुरी चिटफंड घोटाले की ईडी ने शुरू की जांच
इससे पहले भी अलग मामले में कोर्ट सुना चुका है फैसला: आरोपी रमाकांत ने फर्जी नाम से ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था. आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय ने प्लॉट देने के नाम पर 160 करोड़ की धोखाधड़ी की थी. किसानों की जमीन पर काल्पनिक लेऑउट बनाकर सैकड़ों लोगों को प्लॉट आवंटित कर ठगी की थी. इसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई. ईडी ने केस की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया. जिसमें आज न्यायाधीश डॉ धर्मेंद्र कुमार डागा की कोर्ट ने भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है. इससे पहले करोड़ों के घोटाले और चेक बाउंस के मामले में जून में कोर्ट ने भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था.