भोपाल। हाईकोर्ट द्वारा राहुल लोधी की विधायकी निरस्त किए जाने के बाद एक और MLA की विधायकी पर संकट मंडरा रहा है. कांग्रेस विधायक मुरैना के अजब सिंह कुशवाह और टीकमगढ़ के राहुल सिंह लोधी के मामलों में फैसला दिया है. जिसमें से लोधी को हाईकोर्ट ने चुनाव के नामांकन पर्चों में अलग-अलग जानकारी देने पर विधायकी के लिए अयोग्य घोषित करते हुए चुनाव आयोग को भी इसके बारे में सूचित कर दिया है. वहीं कुशवाह के खिलाफ अपराधिक प्रकरण में सजा होने पर उनकी विधायकी संकट में आ गई है.
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अब विधायकी पर सदन को लेना है फैसलाः पिछले मामलों में ये देखने में आया कि भले ही कोर्ट ने विधायकी को अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन विधानसभा के विशेषाधिकार के चलते अध्यक्ष उनकी विधायकी निरस्त करने का फैसला नहीं लेते. कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा और बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि विधायकी पर अभी ऊपर की अदालत में अपील की अवधि तक कोई विचार नहीं हो सकता है. अपील अवधि बीत जाने के बाद इनके बारे में विचार कर फैसला हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खुलाः दरअसल अजब सिंह कुशवाह के खिलाफ अदालत ने एक अपराधिक प्रकरण में सजा सुनाई है. जिसमें ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती है. हाईकोर्ट द्वारा चुनावी नामांकन पत्र में ही अलग-अलग जानकारी देने के मामले में राहुल लोधी को सजा सुनाई है. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है.
अभी सदन में किसकी कितनी सीटेंः अभी फिलहाल 230 सीटों में बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, तो कांग्रेस की 96 सीटें हैं. वही 4 निर्दलीय, 2 बसपा व 1 सपा विधायक हैं. हालांकि कसरावद विधायक सचिन बिरला खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा में चले गए थे, लेकिन उनकी सदस्यता भी अभी बरकरार है. यहां भी अध्यक्ष ने अभी तक दल-बदल कानून के तहत बिरला पर कारवाई नहीं की है. चुनाव 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी और भाजपा 109 सीटों पर जीती थी.