ETV Bharat / state

भोपाल जिले में खुले बोरवेल को लेकर प्रशासन सख्त, उल्लंघन करने पर ये होगी सजा

भोपाल जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

Bhopal Administration strict regarding open borewells
भोपाल जिले में खुले बोरवेल को लेकर प्रशासन सख्त
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 19, 2023, 4:43 PM IST

भोपाल। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने खुले और अनुपयोगी बोरवेल को लेकर आदेश में कहा है कि जिले के समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल व ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करना सुनिश्चित किया जाए. जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है या जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है. या फिर जिनमें बोर कैप नहीं लगे हैं, ऐसे समस्त खुले बोर में कैप लगवाने के लिए संबंधित मकान मालिक या किसान को आदेशित करें.

खुले बोरवेल में कैप लगाएं : आदेश में कहा गया है कि अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए. ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा शासन के निर्देशानुसार एक पोर्टल विकसित किया जाए. उक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिक निगम नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी जुटाएं.

ये खबरें भी पढ़ें...

खुले बोरवेल की मॉनीटरिंग करें : अनुपयोगी योगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी संधारित की जाएगी. इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी. यह आदेश भोपाल जिले के समस्त नागरिकों से संबोधित है. इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. भोपाल जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के साथ ही कार्यपालिक दण्डाधिकारियों समस्त थानों एवं समस्त स्थानीय निकायों जनपद पंचायतों ग्राम पंचायतों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया जाए. यह आदेश तुरंत प्रशावशील रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने खुले और अनुपयोगी बोरवेल को लेकर आदेश में कहा है कि जिले के समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल व ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करना सुनिश्चित किया जाए. जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है या जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है. या फिर जिनमें बोर कैप नहीं लगे हैं, ऐसे समस्त खुले बोर में कैप लगवाने के लिए संबंधित मकान मालिक या किसान को आदेशित करें.

खुले बोरवेल में कैप लगाएं : आदेश में कहा गया है कि अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए. ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा शासन के निर्देशानुसार एक पोर्टल विकसित किया जाए. उक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिक निगम नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी जुटाएं.

ये खबरें भी पढ़ें...

खुले बोरवेल की मॉनीटरिंग करें : अनुपयोगी योगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी संधारित की जाएगी. इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी. यह आदेश भोपाल जिले के समस्त नागरिकों से संबोधित है. इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. भोपाल जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के साथ ही कार्यपालिक दण्डाधिकारियों समस्त थानों एवं समस्त स्थानीय निकायों जनपद पंचायतों ग्राम पंचायतों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया जाए. यह आदेश तुरंत प्रशावशील रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.