भोपाल/इंदौर। राजधानी भोपाल में जिला न्यायालय ने नाबालिग से रेप के मामले में पवन यादव को सजा सुनाई है. ये मामला पुलिस ने 2017 में दर्ज किया था. नाबालिग की मां ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. विशेष न्यायालय पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि मिश्रा ने ये सजा सुनाई. इस मामले में 20 वर्ष कैद के साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीप्ति पटेल और वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई.
रेप के बाद वीडियो बनाया : मामले के अनुसार 17 अप्रैल 2017 को पीड़िता अपनी माता के साथ थाना जहांगीराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अप्रैल 17 को वह अपनी मां के साथ काम पर गई थी. शाम को करीब 5 बजे मोहल्ले में रहने वाला आरोपी पवन यादव आया और बहाने से पीड़िता को अपने घर ले गया. आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ रेप किया गया. इसके साथ ही मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसके बाद धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो सबको दिखा देंगे. आरोपी पवन यादव पीड़िता से तीन-चार दिन तक रेप करता रहा.
तीन अधिकारियों को सजा : इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत में 16 करोड़ के राजस्व हानि के मामले में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम विभाग के तीन अधिकारियों सहित कंपनी के अन्य लोगो को चार-चार वर्ष के कारावास के साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले के अनुसार वर्ष 2007 में सीबीआई ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया था और 30 नवंबर 2009 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 15 वर्ष विचारण के बाद अभियोजन की ओर से 24 साक्ष्य और गवाहों को पेश किया गया. उसके बाद इस पूरे मामले में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टमर इंदौर के तीन अधिकारियों को दंडित किया गया है.