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बैंक, सर्राफा दुकान में प्रवेश से पहले खिंचवानी होगी तस्वीर, प्रशासन ने जारी किए आदेश

लॉकडाउन के चलते पिछले दिनों चोरी, लूट जैसी घटनाओं में कमी आयी है. वहीं अब मार्केट खुलने और मास्क की अनिवार्यता के चलते प्रशासन को अपराधिक घटना होने की संभावना है, जिस पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर बैंक, सराफा या अन्य ऐसी दुकानें में एंट्री के पहले मास्क उतारकर फोटो खिंचवाने का आदेश जारी किया है.

Bhopal
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Published : Jun 10, 2020, 8:19 AM IST

भोपाल| अनलॉक वन के तहत दी जा रही छूट में अब धीरे-धीरे सरकार वृद्धि कर रही है. जिसमें अब ज्वेलर्स की शॉप खुलने लगी हैं, लेकिन इन दुकानों पर अपराधियों की निगाह भी बनी हुई है. पुलिस विभाग ऐसे आपराधिक तत्वों पर लगातार नजर बनाए हुए है जो इन संस्थानों में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस के असर के चलते ज्यादातर लोग अपने फेस को मास्क से कवर कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग भी उठा सकते हैं.

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जारी आदेश

इसे दृष्टिगत रखते हुए पुलिस विभाग और भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत वित्तीय संस्थान और दुकान जैसे सराफा दुकान, बैंक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति को एक बार मास्क उतारकर अपनी फोटो वहां लगे कैमरे में खिंचवानी होगी इस संबंध में पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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जारी आदेश

इन निर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है. वर्तमान में लॉकडाउन की शर्तों में छूट देने से व्यावसायिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी हैं, ऐसे में मास्क का फायदा उठाकर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है. इसलिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं यह तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. साथ ही अच्छी गुणवत्ता के वीडियो वाले कैमरों का इस्तेमाल सभी दुकानों पर किया जाए. अपने थाना क्षेत्र में आने वाली आभूषणों की दुकान, शोरूम, वित्तीय संस्थान, गोल्ड फाइनेंस कंपनी या बैंक में एक बार मास्क उतारकर अपना चेहरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कराना होगा.

कोविड-19 के चलते लोग बाहर तो निकल रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं लेकिन संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग भी अनिवार्य रूप से किया जा रहा है, ऐसे में अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगे, इसलिए जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि संबंधित संस्थाओं में आवश्यक रूप से चेहरे का कैमरे के सामने एक बार उतारना अनिवार्य होगा फोटो रिकॉर्ड होने के बाद पुनः मास्क पहना जा सकता है. इस आदेश में यह भी बताया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा.

भोपाल| अनलॉक वन के तहत दी जा रही छूट में अब धीरे-धीरे सरकार वृद्धि कर रही है. जिसमें अब ज्वेलर्स की शॉप खुलने लगी हैं, लेकिन इन दुकानों पर अपराधियों की निगाह भी बनी हुई है. पुलिस विभाग ऐसे आपराधिक तत्वों पर लगातार नजर बनाए हुए है जो इन संस्थानों में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस के असर के चलते ज्यादातर लोग अपने फेस को मास्क से कवर कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग भी उठा सकते हैं.

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जारी आदेश

इसे दृष्टिगत रखते हुए पुलिस विभाग और भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत वित्तीय संस्थान और दुकान जैसे सराफा दुकान, बैंक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति को एक बार मास्क उतारकर अपनी फोटो वहां लगे कैमरे में खिंचवानी होगी इस संबंध में पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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जारी आदेश

इन निर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है. वर्तमान में लॉकडाउन की शर्तों में छूट देने से व्यावसायिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी हैं, ऐसे में मास्क का फायदा उठाकर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है. इसलिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं यह तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. साथ ही अच्छी गुणवत्ता के वीडियो वाले कैमरों का इस्तेमाल सभी दुकानों पर किया जाए. अपने थाना क्षेत्र में आने वाली आभूषणों की दुकान, शोरूम, वित्तीय संस्थान, गोल्ड फाइनेंस कंपनी या बैंक में एक बार मास्क उतारकर अपना चेहरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कराना होगा.

कोविड-19 के चलते लोग बाहर तो निकल रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं लेकिन संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग भी अनिवार्य रूप से किया जा रहा है, ऐसे में अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगे, इसलिए जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि संबंधित संस्थाओं में आवश्यक रूप से चेहरे का कैमरे के सामने एक बार उतारना अनिवार्य होगा फोटो रिकॉर्ड होने के बाद पुनः मास्क पहना जा सकता है. इस आदेश में यह भी बताया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा.

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