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भोपाल: त्योहारोंं पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश - सार्वजनिक गणेश विसर्जन बैन

भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धार्मिक त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर करने पर रोक लगा दी है. प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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भोपाल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
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Published : Aug 28, 2020, 6:35 AM IST

भोपाल। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. वहीं आगामी हप्ते में कई त्योहार भी हैं. इसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धार्मिक त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया है.

कलेक्टर ने कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्रोतों पर आम जनता के एकत्रित होने पर प्रतिबंधित कर दिया है. सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत रूप से मूर्ति और ताजिया विसर्जन करने पर रोक है.

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मूर्ति एवं ताजिए को घर पर ही विसर्जन किया जाए. वहीं वैकल्पिक तौर पर नगर निगम द्वारा मूर्तियों एवं ताजिए को हर वार्ड में टैंकरों और वाहनों में एकत्र कर विसर्जन कार्य की व्यवस्था की जाएगी .उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

बता दें गणेश उत्सव के दौरान भी सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया था. जिसके बाद सार्वजनिक स्थलों को गणेश और ताजियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

भोपाल। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. वहीं आगामी हप्ते में कई त्योहार भी हैं. इसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धार्मिक त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया है.

कलेक्टर ने कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्रोतों पर आम जनता के एकत्रित होने पर प्रतिबंधित कर दिया है. सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत रूप से मूर्ति और ताजिया विसर्जन करने पर रोक है.

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मूर्ति एवं ताजिए को घर पर ही विसर्जन किया जाए. वहीं वैकल्पिक तौर पर नगर निगम द्वारा मूर्तियों एवं ताजिए को हर वार्ड में टैंकरों और वाहनों में एकत्र कर विसर्जन कार्य की व्यवस्था की जाएगी .उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

बता दें गणेश उत्सव के दौरान भी सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया था. जिसके बाद सार्वजनिक स्थलों को गणेश और ताजियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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