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ऑनलाइन दर्ज होगा शस्त्र लाइसेंसधारियों का रिकॉर्ड, नहीं रख सकेंगे दो से ज्यादा हथियार- गृहमंत्री

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लाइसेंसधारी अब दो से ज्यादा शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते.

minister narottam mishra
नरोत्तम मिश्रा
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Published : Jun 9, 2020, 8:05 AM IST

भोपाल। पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए निर्देश जारी किए हैं. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में नेशनल डाटा ऑर्म्स लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे. इसके अलावा भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के शस्त्रधारियों को पार्टल पर जानकारी देनी होगी.

  • शस्त्र लायसेंसों का रिकॉड पोर्टल पर होगा दर्ज : मंत्री श्री @drnarottammisra
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    नेशनल डाटा ऑर्म्स लायसेंस के तहत दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे लायसेंसधारी

    RM: https://t.co/44uNsr30eu#JansamparkMP pic.twitter.com/5HcGg8aUUG

    — Home Department, MP (@mohdept) June 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें- कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे सम्मानित, दिया जाएगा कर्मवीर योद्धा पदक

बता दें, सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराना होगी जिससे उनका रिकॉर्ड मेनटेन रहेगा, जिससे सिंगल क्लिक करके देश में कभी भी और कहीं भी उनकी जानकारी देखी जा सकेगी.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई की मांग

मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी अन्यथा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि शस्त्र लाइसेंसधारी अब दो से ज्यादा शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते हैं. अगर उनके पास तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा.

भोपाल। पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए निर्देश जारी किए हैं. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में नेशनल डाटा ऑर्म्स लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे. इसके अलावा भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के शस्त्रधारियों को पार्टल पर जानकारी देनी होगी.

  • शस्त्र लायसेंसों का रिकॉड पोर्टल पर होगा दर्ज : मंत्री श्री @drnarottammisra
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    नेशनल डाटा ऑर्म्स लायसेंस के तहत दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे लायसेंसधारी

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बता दें, सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराना होगी जिससे उनका रिकॉर्ड मेनटेन रहेगा, जिससे सिंगल क्लिक करके देश में कभी भी और कहीं भी उनकी जानकारी देखी जा सकेगी.

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मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी अन्यथा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि शस्त्र लाइसेंसधारी अब दो से ज्यादा शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते हैं. अगर उनके पास तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा.

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