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MPPSC में आवेदकों को आयु सीमा में मिली राहत, जानिए क्या हैं नए निर्देश - Minister of Administration Dr. Govind Singh

प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आयु की गणना 1 जनवरी 2020 की बजाय 1 जनवरी 2019 से की जाए.

Applicants in MPPSC will get relief in the age limi
MPPSC में आवेदकों को आयु सीमा में मिली राहत
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Published : Dec 3, 2019, 11:52 PM IST

भोपाल। प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2019 में आयु की गणना 1 जनवरी 2020 की बजाय 1 जनवरी 2019 से की जाए. विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 से किए जाने के संबंध में आवेदकों ने सामान्य प्रशासन मंत्री से शिकायत की थी कि इस निर्णय से कई आवेदक ओवरेज हो गए हैं. जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं.

MPPSC में आवेदकों को आयु सीमा में मिली राहत

पात्र आवेदक हो रहे वंचित
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह को दिेए पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 से ही की गई थी. इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 की गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए. आवेदकों ने मंत्री को पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में आयु गणना की तारीख 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 लिख दी गई है. जिससे पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए हैं. इस त्रुटि को तुरंत सुधार किया जाए.

कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी दिए गए थे निर्देश
इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री ने 27 नवंबर को कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है.

भोपाल। प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2019 में आयु की गणना 1 जनवरी 2020 की बजाय 1 जनवरी 2019 से की जाए. विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 से किए जाने के संबंध में आवेदकों ने सामान्य प्रशासन मंत्री से शिकायत की थी कि इस निर्णय से कई आवेदक ओवरेज हो गए हैं. जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं.

MPPSC में आवेदकों को आयु सीमा में मिली राहत

पात्र आवेदक हो रहे वंचित
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह को दिेए पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 से ही की गई थी. इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 की गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए. आवेदकों ने मंत्री को पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में आयु गणना की तारीख 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 लिख दी गई है. जिससे पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए हैं. इस त्रुटि को तुरंत सुधार किया जाए.

कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी दिए गए थे निर्देश
इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री ने 27 नवंबर को कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है.

Intro:भोपाल । मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 मैं आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के स्थान पर 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 से किए जाने के संबंध में आवेदकों द्वारा मंत्री सामान्य प्रशासन से शिकायत की थी कि इस निर्णय से कई आवेदक ओवरेज हो गए हैं।



Body:सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 की स्थिति में की गई थी इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 की गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए। आवेदकों द्वारा मंत्री से मिलकर और पत्र के माध्यम से बताया था कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में आयु गणना की तारीख 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 लिख दी गई है इससे पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए हैं। इस त्रुटि को तुरंत सुधार किया जाए। इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा पूर्व में 27 नवंबर को प्रमुख सचिव कार्मिक को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है।


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