हैदराबाद। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कोरोना के इलाज में पैसा खर्च करने वालों को राहत प्रदान की है. अनुराग ठाकुर ने ऐसे लोगों को टैक्स में छूट देने की बात कही है.
2019-20 और 2021-22 के लिए दी गई छूट
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए दिया गया है. यही नहीं सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के अनुपालन की तारीख भी बढ़ा दी है.
टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा भुगतान
अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बदले भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा.
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वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से मौत के मामलों में यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉई के परिवार को, या किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य परिवार के सदस्य की कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया है तो उसे भी टैक्स में छूट दी जाएगी.