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मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त, दो आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत की गई कार्रवाई

प्रदेश में लगातार सरकार के आदेश बाद मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, इसी क्रम में भोपाल कलेक्टर ने दो आरोपियों को रासुका की सजा सुनाई.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने मिलावटखोरों के खिलाफ की कार्रवाई
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Published : Aug 23, 2019, 1:07 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार लगातार सख्त . इसी क्रम में मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जाने लगी है. कलेक्टर के द्वारा दो खाद्य व्यापारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों ही व्यापारियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं.

जिले के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा व्यापारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने के आदेश देर रात जारी किए हैं. इस आदेश में बताया गया है कि श्री गणेशाय ट्रांसपोर्ट कंपनी मोर बाजार लश्कर ग्वालियर के लोचन सिंह ने अपने प्रतिनिधि मुस्ताक अली भोपाल के माध्यम से लगातार अमानक मावा एवं पनीर का परिवहन पिछले कुछ सालों से लगातार किया जा रहा था. खाद्य विभाग ने छापामार कर सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए लैब भेजे. रिपोर्ट आने पर मावा अमानक पाया गया, जिसपर कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी लगाया गया.

लेकिन दोनों व्यापारी अपनी आदत से मजबूर होने के चलते फिर वही काम करने में लगे थे. जिसके बाद प्रशासन ने फिर 3 अप्रैल 2019 को अमानक मावा परिवहन करते दोबारा पकड़ा. आरोपियों पर मामला दर्ज करके कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल के समक्ष पेश किया, कलेक्टर ने इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की, आरोपी लोचन सिंह को भोपाल जेल और दूसरे आरोपी आफताब अली को केंद्रीय जेल रीवा भेजा गया.

भोपाल। मध्यप्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार लगातार सख्त . इसी क्रम में मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जाने लगी है. कलेक्टर के द्वारा दो खाद्य व्यापारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों ही व्यापारियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं.

जिले के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा व्यापारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने के आदेश देर रात जारी किए हैं. इस आदेश में बताया गया है कि श्री गणेशाय ट्रांसपोर्ट कंपनी मोर बाजार लश्कर ग्वालियर के लोचन सिंह ने अपने प्रतिनिधि मुस्ताक अली भोपाल के माध्यम से लगातार अमानक मावा एवं पनीर का परिवहन पिछले कुछ सालों से लगातार किया जा रहा था. खाद्य विभाग ने छापामार कर सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए लैब भेजे. रिपोर्ट आने पर मावा अमानक पाया गया, जिसपर कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी लगाया गया.

लेकिन दोनों व्यापारी अपनी आदत से मजबूर होने के चलते फिर वही काम करने में लगे थे. जिसके बाद प्रशासन ने फिर 3 अप्रैल 2019 को अमानक मावा परिवहन करते दोबारा पकड़ा. आरोपियों पर मामला दर्ज करके कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल के समक्ष पेश किया, कलेक्टर ने इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की, आरोपी लोचन सिंह को भोपाल जेल और दूसरे आरोपी आफताब अली को केंद्रीय जेल रीवा भेजा गया.

Intro:मिलावट करने के चलते कलेक्टर ने की दो व्यापारियों पर रासुका का के तहत कार्यवाही


भोपाल | मध्यप्रदेश में लगातार मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला जारी है प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अब मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही भी की जाने लगी है भोपाल कलेक्टर के द्वारा दो खाद्य व्यापारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों ही व्यापारियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं
जिन दो व्यापारियों के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है उनमें से एक व्यापारी ग्वालियर का तो वही दूसरा व्यापारी भोपाल जिले का है .Body:भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े के द्वारा दो मावा व्यापारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध कर जेल भेजने के आदेश देर रात जारी किए गए हैं इस आदेश में बताया गया है कि श्री गणेशाय ट्रांसपोर्ट कंपनी मोर बाजार लश्कर ग्वालियर के लाइसेंसी लोचन सिंह द्वारा अपने प्रतिनिधि मुस्ताक अली भोपाल के माध्यम से निरंतर अमानक मावा एवं पनीर का परिवहन भोपाल जिले में पिछले कुछ वर्षों से लगातार किया जा रहा था विगत 4 वर्षों से आरोपी लोचन सिंह ग्वालियर से मावा एवं पनीर परिवहन कर भोपाल में विक्रय कर रहा था इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मावा पनीर के निरंतर नमूने की जांच खाद्य प्रयोगशाला से कराई गई थी जांच के बाद सभी नमूने अमानक पाए गए थे मुस्ताक अली और लोचन सिंह के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था 10 प्रकरणों में 4 लाख 85 हजार रुपए के अर्थदंड से इन दोनों ही आरोपियों को दंडित किया गया था किंतु दोनों दोषी आरोपियों पर इसका कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ और यह दोनों ही आरोपी बार-बार समान अपराध की पुनरावृत्ति कर रहे थे इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा एक बार फिर से 3 अप्रैल 2019 को अमानक मावा एवं पनीर का परिवहन किया गया था इस दौरान गुनगा थाने के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ पनीर एवं मावा का नमूना जांच हेतु लिया गया था जांच के बाद यह नमूना अमानक स्तर का पाया गया इसके तहत दोनों खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध 21 अगस्त 2019 को खाद्य अधिकारियों के आदेशानुसार थाने में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था इस मामले में थाना प्रभारी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही व्यापारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रकरण तैयार कर जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था भोपाल कलेक्टर के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी मुस्ताक अली एवं लोचन सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत निरुद्ध कर कार्यवाही के आदेश दिए गए इस आदेश में दोनों ही व्यापारियों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं भोपाल कलेक्टर के आदेश अनुसार आरोपी लोचन सिंह जो कि ग्वालियर का व्यापारी है इसे भोपाल केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया गया है तो वहीं दूसरे आरोपी आफताब अली को केंद्रीय जेल रीवा भेजने का आदेश दिया गया हैConclusion:कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) में इन ही आरोपियों के खिलाफ मामला अनिरुद्ध किया गया है .
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