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भोपाल: 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू तो 11 थानों मे धारा 144 लागू

भोपाल में जमीन विवाद मामले को लेकर प्रशासन ने तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है. इसके अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है.

bhopal curfew
भोपाल कर्फ्यू
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Published : Jan 17, 2021, 7:22 PM IST

भोपाल। राजधानी में जमीनी विवाद को लेकर शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. मामला एक जमीन को लेकर है, जिसकी सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने फैसला RSS (राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ) के पक्ष में सुनाया है. ऐसे में शहर में विवाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है. कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे.

administration imposed curfew
आदेश जारी

क्या है मामला?

पुराने शहर के कबाड़खाना क्षेत्र की 30 हजार वर्ग फीट जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा था. इस केस में कोर्ट ने फैसला RSS के पक्ष में सुनाया है. ऐसे में विवाद की आशंका को देखते हुए तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है. इसके अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है.

इन थानों में लगाया गया कर्फ्यू

शहर के हनुमानगंज थाना, टीला जमालपुरा थाना और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है. वहीं सोमवारा, बुधवारा और भारत टॉकीज चौराहे को पुलिस ने बंद कर दिया है. किसी को भी पुराने शहर जाने नहीं दिया जा रहा है. कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेगा.

पढ़ें- भोपाल: भानपुर खंती पर बनेगा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कचरे का निस्तारण

11 थानों में धारा 144 लागू

तीन थाना में कर्फ्यू के अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू की गई है. इसमें शाहजहांनाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बेरसिया, नसीराबाद थाना शामिल हैं.

कलेक्टर ने लिखा आदेश

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश के मुताबिक राजधानी भोपाल के पुराने क्षेत्र में एक जमीन के निर्माण कार्य के शुरुआत से ही निर्माण कार्य का विरोध जारी है. अब कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर वहां निर्माण शुरू होगा. ऐसे में वहां कोई विवाद न हो और न ही शहर की शांति भंग हो, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रविवार 17 जनवरी सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक के कर्फ्यू लगाया गया है.

पढ़ें- भोपाल: 1 महीने में 200 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त

आदेश में क्या हुआ जारी

  • मेडिकल जरूरत के अलावा कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा.
  • व्यावसायिक संस्थान, दुकानें और उद्योग बंद रहेंगे.
  • सिर्फ अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे.
  • आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा.
  • आदेश शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यार्थियों पर भी लागू नहीं होगा.
  • प्रवेश पत्र और ID कार्ड दिखाने पर आवागमन कर सकेंगे.
  • आदेश परीक्षाओं की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा. वे भी ID कार्ड दिखाकर जा सकेंगे.

भोपाल। राजधानी में जमीनी विवाद को लेकर शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. मामला एक जमीन को लेकर है, जिसकी सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने फैसला RSS (राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ) के पक्ष में सुनाया है. ऐसे में शहर में विवाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है. कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे.

administration imposed curfew
आदेश जारी

क्या है मामला?

पुराने शहर के कबाड़खाना क्षेत्र की 30 हजार वर्ग फीट जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा था. इस केस में कोर्ट ने फैसला RSS के पक्ष में सुनाया है. ऐसे में विवाद की आशंका को देखते हुए तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है. इसके अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है.

इन थानों में लगाया गया कर्फ्यू

शहर के हनुमानगंज थाना, टीला जमालपुरा थाना और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है. वहीं सोमवारा, बुधवारा और भारत टॉकीज चौराहे को पुलिस ने बंद कर दिया है. किसी को भी पुराने शहर जाने नहीं दिया जा रहा है. कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेगा.

पढ़ें- भोपाल: भानपुर खंती पर बनेगा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कचरे का निस्तारण

11 थानों में धारा 144 लागू

तीन थाना में कर्फ्यू के अलावा 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू की गई है. इसमें शाहजहांनाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बेरसिया, नसीराबाद थाना शामिल हैं.

कलेक्टर ने लिखा आदेश

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश के मुताबिक राजधानी भोपाल के पुराने क्षेत्र में एक जमीन के निर्माण कार्य के शुरुआत से ही निर्माण कार्य का विरोध जारी है. अब कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर वहां निर्माण शुरू होगा. ऐसे में वहां कोई विवाद न हो और न ही शहर की शांति भंग हो, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रविवार 17 जनवरी सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक के कर्फ्यू लगाया गया है.

पढ़ें- भोपाल: 1 महीने में 200 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त

आदेश में क्या हुआ जारी

  • मेडिकल जरूरत के अलावा कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा.
  • व्यावसायिक संस्थान, दुकानें और उद्योग बंद रहेंगे.
  • सिर्फ अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे.
  • आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा.
  • आदेश शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यार्थियों पर भी लागू नहीं होगा.
  • प्रवेश पत्र और ID कार्ड दिखाने पर आवागमन कर सकेंगे.
  • आदेश परीक्षाओं की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा. वे भी ID कार्ड दिखाकर जा सकेंगे.
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