भोपाल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए सीएम शिवराज ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है. सीएम आज कोरोना संबंधी महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाले हैं. इस दौरान सीएम ने जनता से मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है. पिछले दो दिनों से 200 से अधिक मरीज मिल रहे हैं. बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी 17 मार्च को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे.
खुले और बंद स्थानों पर कार्यक्रम
प्रशासन की नई गाइडलाइन में निर्णय लिया गया है कि बंद स्थानों पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाऐंगे. बंद स्थानों में हॉल की क्षमता में मौजूद लोगों की संख्या अधिकतम 50 फीसदी और 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम किया जाएगा, जबकि किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुविभागीय अधिकारी को सूचना देनी होगी. वहीं खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे. कार्यक्रम का अधिकतम समय रात्रि 11:00 बजे तक ही रहेगा.
MP में 2,69,391 कोरोना संक्रमित मरीज, 68% वैक्सीनेशन
महाराष्ट्र से आने वाले यात्री
महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को भोपाल आगमन के बाद आगे की यात्रा के लिए 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. 72 घंटे पहले कराई गई रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को तत्काल कोरोना जांच करवाया जाना अनिवार्य होगा. ऐसे व्यक्ति या समूह के 3 से 4 दिन से अधिक रुकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर रैंडमली कुछ लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी. महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाएगी और उन्हें 7 दिन के क्वारेंटाइन रहना होगा.
सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध
भोपाल में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, यात्रा, चल समारोह जैसे सामूहिक कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. किसी भी प्रकार के मेले, एग्जिबिशन, प्रदर्शनी की अनुमति नहीं रहेगी. जो मेले, एग्जिबिशन, प्रदर्शनी पहले से संचालित हैं, उनको कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर सशर्त संचालित किया जा सकता है.
स्विमिंग पूल
सभी व्यावसायिक स्विमिंग पूल पूर्णता बंद रहेंगे, केवल खेल गतिविधियों के लिए ही स्विमिंग पूल के उपयोग की अनुमति रहेगी.
कोचिंग संस्थान
कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ कोविड-19 प्रोटोकाल के पालन के साथ खुल सकेंगे. कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूर्णतः बंद रहेंगे.
दुकान, व्यवसायिक, प्रतिष्ठान
राजस्व सीमाओं में दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने से गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा, जबकि दुकानों, प्रतिष्ठानों पर आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित कराया जाएगा. मास्क नहीं लगाने पर प्रतिष्ठान पर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला निरंतर प्रसार-प्रचार करेगा. निगम के वाहन लाउडस्पीकर से नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक करेंगे. पुलिस चौराहे पर लाउड स्पीकर से उद्घोषणा भी करेगी. कलेक्टर के माध्यम से सभी गांवों में ढिंढोरा पिटवा कर 'रोको टोको' अभियान चलाया जाएगा.