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अक्षय तृतीया पर नहीं होगा बाल-विवाह, कलेक्टर ने सख्त निर्देश किए जारी - अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बाल-विवाह होते हैं. इसे लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों को बाल-विवाह रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं.

Administration alert on Akshaya Tritiya to stop child marriage
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट
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Published : May 14, 2021, 7:02 PM IST

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि यदि किसी बाल विवाह की सूचना आती है तो तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई की जाए, और वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति और सेवाए देने वाले वेंडर को भी अपराधी माना जाए.

अक्षय तृतीया पर गांव में बड़ी संख्या में बाल विवाह के मामले सामने आते है यह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है. सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी शुरु हो जाएंगे, किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है जिसके लिए कई तैयारियां की गई है.

बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान

जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए "लाडो अभियान" नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9,-10, 11 और 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष (02) तक का कारावास अथवा रूपये एक लाख (1 लाख) का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

भोपाल में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, डैम और विसर्जन घाटों पर पुलिस जवान तैनात

सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगे, इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इसी प्रकार शादी समारोह में प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियाँ, बैंड वाले, घोंडी वाले, ट्रांसपोर्ट आदि को निर्देश दिए, कि आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के बाद ही अपनी सेवाएं दें, नहीं तो वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे.

जानकारी देने के लिये जारी किया गया संपर्क नंबर

जिला अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रो किसी भी क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है इसके लिये नम्बर जारी किया गया है वजिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – 9425472915 2, एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी -9425028930, एकीकृत बाल विकास परियोजना जे पी नगर 9425462585, एकीकृत बाल विकास परियोजना चाँदबड़ 9425830101, एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियॉपार्क 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार – 9425372964, एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा 9685705091, एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण -8319059635, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-1 -9425124018, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया – 2 -9329696721 अलावा डायल 100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के 0755-2530110 एवं चाईल्ड लाईन के 1098 पर भी सूचना दे सकते हैं.

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि यदि किसी बाल विवाह की सूचना आती है तो तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई की जाए, और वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति और सेवाए देने वाले वेंडर को भी अपराधी माना जाए.

अक्षय तृतीया पर गांव में बड़ी संख्या में बाल विवाह के मामले सामने आते है यह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है. सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी शुरु हो जाएंगे, किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है जिसके लिए कई तैयारियां की गई है.

बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान

जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए "लाडो अभियान" नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9,-10, 11 और 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष (02) तक का कारावास अथवा रूपये एक लाख (1 लाख) का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

भोपाल में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, डैम और विसर्जन घाटों पर पुलिस जवान तैनात

सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगे, इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इसी प्रकार शादी समारोह में प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियाँ, बैंड वाले, घोंडी वाले, ट्रांसपोर्ट आदि को निर्देश दिए, कि आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के बाद ही अपनी सेवाएं दें, नहीं तो वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे.

जानकारी देने के लिये जारी किया गया संपर्क नंबर

जिला अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रो किसी भी क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है इसके लिये नम्बर जारी किया गया है वजिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – 9425472915 2, एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी -9425028930, एकीकृत बाल विकास परियोजना जे पी नगर 9425462585, एकीकृत बाल विकास परियोजना चाँदबड़ 9425830101, एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियॉपार्क 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार – 9425372964, एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा 9685705091, एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण -8319059635, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-1 -9425124018, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया – 2 -9329696721 अलावा डायल 100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के 0755-2530110 एवं चाईल्ड लाईन के 1098 पर भी सूचना दे सकते हैं.

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