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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, तीन हजार जुर्माना - न्यायाधीश वंदना जैन

भोपाल में नाबालिग छात्रा को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपी को 3 हजार रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Sep 7, 2019, 9:40 AM IST

भोपाल। राजधानी में एक नाबालिग छात्रा को डरा धमका कर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसे जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपी को को 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया है और यह निर्णय सभी प्रकार की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद न्यायाधीश के द्वारा लिया गया हैं.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
बता दें कि 20 अप्रैल 2017 को आरोपी तरुण प्रजापति ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया था जिसके बाद उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म कि वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही नाबालिग छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी. नाबालिग छात्रा आरोपी के चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची और इस पूरी घटना की जानकारी उसने अपने माता-पिता को दी. वहीं तब 7 मई 2017 को नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ महिला पुलिस थाने पहुंची और उसने आरोपी के खिलाफ इस पूरी घटना की शिकायत की. छात्रा के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले की विवेचना के बाद जिला अदालत में चालान पेश कर दिया था . जिसे जिला अदालत ने पीड़ित छात्रा की गवाही को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और यह विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने फैसला सुनाया है.

भोपाल। राजधानी में एक नाबालिग छात्रा को डरा धमका कर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसे जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपी को को 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया है और यह निर्णय सभी प्रकार की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद न्यायाधीश के द्वारा लिया गया हैं.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
बता दें कि 20 अप्रैल 2017 को आरोपी तरुण प्रजापति ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया था जिसके बाद उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म कि वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही नाबालिग छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी. नाबालिग छात्रा आरोपी के चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची और इस पूरी घटना की जानकारी उसने अपने माता-पिता को दी. वहीं तब 7 मई 2017 को नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ महिला पुलिस थाने पहुंची और उसने आरोपी के खिलाफ इस पूरी घटना की शिकायत की. छात्रा के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले की विवेचना के बाद जिला अदालत में चालान पेश कर दिया था . जिसे जिला अदालत ने पीड़ित छात्रा की गवाही को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और यह विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने फैसला सुनाया है.
Intro:डरा धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा


भोपाल | एक नाबालिग छात्रा को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है . साथ ही आरोपित को 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया है . यह मामला वर्ष 2017 का है . जिसमें सभी प्रकार की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद न्यायधीश के द्वारा यह निर्णय लिया गया है .


Body:जानकारी के अनुसार आरोपी तरुण प्रजापति ने 20 अप्रैल वर्ष 2017 को नाबालिग छात्रा का अपहरण किया था उसके बाद डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था . आरोपी के द्वारा नाबालिग छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी . नाबालिग छात्रा जैसे तैसे कर आरोपी के चुंगल से छूट पाई थी और अपने घर पहुंच कर इस पूरी घटना को उसने अपने माता-पिता को बताया था .नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ 7 मई 2017 को महिला पुलिस थाने पहुंची थी और उसने नामजद आरोपी के खिलाफ इस पूरी घटना की शिकायत की थी .


Conclusion:पुलिस ने छात्रा के बताए अनुसार आरोपित के खिलाफ अपहरण बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था . पुलिस ने इस पूरे मामले की विवेचना के बाद जिला अदालत में चालान पेश कर दिया था . जिला अदालत ने पीड़ित छात्रा की गवाही को ध्यान में रखते हुए आरोपित को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है . विशेष अपर सत्र न्यायधीश वंदना जैन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है .
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